गुजरात की भूपेन्द्र पटेल सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है. गुजरात सरकार ने किसानों के लिए कृषि राहत पैकेज का ऐलान किया है. गुजरात सरकार ने पिछले महीने हुई भारी बारिश के बाद हुई कृषि नुकसानी के लिए सहाय पैकेज की घोषणा की है. 9 जिलों के 45 तहसीलों के किसानों के लिए ₹ 350 करोड़ की कृषि सहाय की घोषणा की गई है. जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह में गुजरात के 9 जिले जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, आणंद, भरूच, सूरत, नवसारी और तापी में लगातार भारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से कृषि फसलों को और जमीनों को नुकसान हुआ था. जिसके बाद राज्य सरकारने नुकसानी के सर्वे के लिए आदेश दिया था.
गुजरात CM ने दी सहायता पैकेज को मंजूरी
गुजरात सरकार के कैबिनेट बैठक में इस मामले में विस्तृत चर्चा की गई थी और कल सर्वे के बाद सहाय पैकेज को मंजूरी दी गइ थी. जिसकी घोषणा आज विधानसभा सदन के अंदर कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने की थी. उन्होंने कहा कि राज्य के 9 जिलों के 4.06 लाख हेक्टेयर विस्तार मे हुई नुकसानी के सर्वे के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सहायता पैकेज को मंजूरी दी थी. गुजरात सरकार ने बड़ा मन रखते हुए एसडीआरएफ के अलावा राज्य के बजट से भी अतिरिक्त सहायता दी गई है जिससे किसानों को हुई नुकसानी के सामने थोड़ी राहत मिल पाये.
किसे कितनी सहायता मिलेगी
1) खरीफ 2024-25 सीजन में असिंचित फसल मे 33% या अधिक नुकसान के लिए एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार 8,500/- की सहायता के अलावा राज्य बजट के अंतर्गत रु. 2,500/- मिलाकर कुल रु. 11,000/- प्रति हेक्टेयर की सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की जाएगी.
2) वर्षा आधारित/सिंचित फसलों के 33% या अधिक नुकसान के लिए एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार रु. 17,000/- और राज्य बजट के तहत रु. 5000/- मिलाकर कुल रु. 22,000/- प्रति हेक्टेयर सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर तक लिए की जाएगी.
3) इसी तरह बारहमासी बागवानी फसलों के 33 प्रतिशत या अधिक नुकसान के लिए एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार, 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता राशि मिलेगी. इसके अलावा वर्षा आधारित बागवानी फसलों में 33 प्रतिशत या अधिक नुकसान के लिए एसडीआरएफ के मानदंड अनुसार 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी.
4) साथ ही राज्य बजट निधि से अतिरिक्त सहायता के रूप में 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे. यानी किसानों को कुल प्रति हेक्टेयर फसल मुआवजे के रूप में 22000 रुपये दिए जाएंगे. खास बात यह है कि 2 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा तक ही सहायता राशि दी जाएगी.
4) वर्षा आधारित बागवानी फसलों में 33% या अधिक नुकसान के लिए एसडीआरएफ के मानदंड अनुसार प्रति हेक्टेयर पात्र 17,000/- रुपये की सहायता के अतिरिक्त राज्य बजट निधि से अतिरिक्त सहायता सहित रु. 5,000/- मिलाकर प्रति हेक्टेयर कुल 22000 सहायता
2 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा में की जाएगी.
5) इसी तरह बारहमासी बागवानी फसलों के 10 फीसदी या अधिक लेकिन 33 फीसदी से कम पेड़ पलटने/गिरने/टूटने/नष्ट होने की विशेष स्थिति में राज्य निधि से 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता 2 हेक्टेयर सीमा में दी जाएगी.
6) साथ ही बारहमासी बागवानी फसलों के 33 फीसदी या अधिक पेड़ उखड़ गए/गिर गए हों तो ऐसे मामले में 22,500 रुपये की सहायता के अतिरिक्त राज्य निधि में से 1,02,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलाकर कुल 1,25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता 2 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा में दी जाएगी.
जानें कैसे मिलेगा लाभ
इसके अलावा ऐसे मामले में निर्धारित मानदंडों के अनुसार भूमि जोत के आधार पर यदि सहायता के रूप में देय राशि रु. यदि 3500/- से कम हो तो ऐसे में प्रति अकाउंट कम से कम 3500 रुपये का भुगतान करना होगा. जिसमें एसडीआरएफ से रु.1000/- एवं अंतर राशि रु.2500/- राज्य बजट से भुगतान किया जाएगा. गुजरात सरकार का दावा है कि इस पैकेज से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और साथ ही आने वाले दिनों में उनको हुए नुकसान की भरपाई होगी. सरकार को आशा है कि सर्वे में शामिल सभी विस्तारों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, वैसे में देखना यह होगा कि क्या सरकार के पैकेज का सीधा लाभ किसान उठा पाएंगे?