हरियाणा सरकार ने किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए जीवन सुरक्षा योजना से आयु सीमा को हटा दिया है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने गुरुवार को किसानों और खेत मजदूरों के लिए जीवन सुरक्षा योजना पर आयु सीमा हटा दी है. इस योजना के तहत कृषि मशीनरी का काम करते समय मृत्यु या विकलांगता हो जाने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
खत्म हुई आयु सीमा
सरकार ने किसानों, कृषि मजदूरों और मार्केट यार्ड मजदूरों के लिए 'मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना' के तहत आयु सीमा की सीमा को हटाने का निर्णय लिया है. इसके तहत अब 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति भी योजना के तहत लाभ के पात्र होंगे.
37,500 रुपये से 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता
पहले इस योजना के तहत पीड़ित की आयु 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी. इस योजना के तहत, कृषि मशीनरी का संचालन करते समय मृत्यु या विकलांगता के मामले में किसानों, कृषि मजदूरों और बाजार यार्ड मजदूरों को 37,500 रुपये से 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
कृषि, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया. बैठक में कृषि मंत्री कंवर पाल भी शामिल हुए. वहीं, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को बिना किसी देरी के निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया.