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PM Kisan Yojana: क्या पति-पत्नी दोनों को मिल सकते हैं 6 हजार रुपये? जानें कौन है योग्य

PM Kisan Yojana: 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक किसानों को 10 किस्तें भेजी जा चुकी है. किसान अब 11वीं किस्‍त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि इस योजना को लेकर कई तरह के दावे किये जाते हैं. इन्हीं में से एक दावा है कि पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. जानें इस दावे की सच्चाई.

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PM Kisan samman nidhi Yojana
PM Kisan samman nidhi Yojana
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बिना e-KYC के नहीं ले सकेंगे योजना का लाभ
  • 31 मई है आखिरी तारीख

PM Kisan Yojana: किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है. ज्यादा से ज्यादा किसानों तक सरकार की ये मदद पहुंच सकें इसके लिए भी समय-समय पर रुपरेखा तैयार की जाती है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) भी इसी तरह की योजना है. इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दी जाती है.

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इस योजना के तहत सरकर किसानों को साल में तीन किस्तों में ये राशि देती हैं. हर चार महीने के अंतराल में किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये भेजे जाते हैं. 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक किसानों को 10 किस्तें भेजी जा चुकी है. किसान अब 11वीं किस्‍त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अप्रैल या मई की किसी भी तारीख को ये किस्त किसानों के खाते में भेजी जा सकती है.

क्या पति-पत्नी दोनों को मिल सकता है इस योजना का लाभ

पीएम किसान योजना को लेकर कई तरह के दावे किये जाते हैं. इन्हीं में से एक दावा है कि पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. ऐसे में लोगों के बीच भी ये चर्चा आम है कि क्या पति और पत्नी, दोनों दो हजार रुपये ले सकते हैं?. केंद्र सरकार ने इस तरह की अफवाहों को दरकिनरार करते हुए स्पष्ट किया है कि पीएम किसान योजना का लाभ एक किसान परिवार में सिर्फ एक शख्स को ही दिया जाता है.

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किन किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे!

इस योजना का लाभ ऐसे छोटे और सीमांत किसान परिवारों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है. हालांकि अगर कोई किसान किसी संवैधानिक पद पर है, या केंद्र या राज्य सरकारों या पीएसयू के किसी भी विभाग या किसी भी सरकारी संस्था में काम करता है तो वह इस योजना का पात्र नहीं होगा. 

सरकार ने इस बार e-KYC की प्रकिया नहीं पूरा करने वाले किसानों के खाते में पैसा नहीं भेजने का निर्णय किया है. सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन किसानों ने e-KYC की प्रकिया पूरी नहीं की है, वह 11वीं किस्त पाने के पात्र नहीं होंगे. अगर आप उन्हीं किसानों की लिस्ट में हैं तो 31 मई से पहले अपना e-KYC करा लें. हालांकि, e-KYC कराने के नियमों में भी बदलाव किया गया है. पहले जहां यह प्रकिया ओटीपी के जरिए ही पूरी कर दी जाती थी, अब उसके लिए किसानों के लिए नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर बॉयोमैट्रिक की प्रकिया पूरी करानी होगी.

 

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