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PM Kisan Yojana: करोड़ों किसानों के लिए अहम जानकारी, जानिए किस महीने मिल सकता है 11वीं किस्त का पैसा

PM Kisan Yojana 11th Installment Date: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त एक जनवरी, 2022 को ट्रांसफर की थी. करोड़ों किसान परिवारों को इस किस्त के जरिए से आर्थिक मदद मिली थी. अब जब 10 किस्तें भेज दी गई हैं तो किसानों को अगली किस्त की तारीख का इंतजार है. 

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PM Kisan Yojana
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स्टोरी हाइलाइट्स
  • अप्रैल महीने में आ सकती है 11वीं किस्त
  • हर साल किसानों को मिलते हैं 2 हजार रुपये

PM Kisan Yojana: किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चलाती है, जिसके जरिए से अन्नदाताओं को सीधे मदद की जाती है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल छह हजार रुपये की राशि प्रदान करती है. बैंक अकाउंट के जरिए से हर चार महीने पर ये राशि दो-दो हजार की किस्त में दी जाती है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त एक जनवरी, 2022 को ट्रांसफर की थी. करोड़ों किसान परिवारों को इस किस्त के जरिए से आर्थिक मदद मिली थी. अब जब 10 किस्तें भेज दी गई हैं तो किसानों को अगली किस्त की तारीख का इंतजार है. 

रिपोर्ट्स की मानें तो पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त अप्रैल महीने में ट्रांसफर की जा सकती है. चूंकि, हर चार महीने पर पीएम किसान योजना का पैसा किसानों को भेजा जाता है तो इस बार 11वीं किस्त अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में दी जा सकती है. किसानों के खाते में फिर से दो हजार रुपये आ सकते हैं. 

ऐसे करें अपने ऐप्लीकेशन स्टेटस की जांच 
सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं
वेबसाइट के दाईं ओर 'किसान कॉर्नर' पर क्लिक करें
- अब ऑप्शन में से Beneficiary Status पर क्लिक करें
- स्टेटस देखने के लिए आपको आधार नंबर, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर जैसे कुछ डिटेल दर्ज करने होंगे
- यह प्रोसेस पूरा करने के बाद आपका नाम लिस्ट में है या नहीं ये जानकारी ले सकते हैं. 

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इन लोगों को नहीं मिलता है योजना का लाभ
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ संस्थागत किसानों को नहीं मिलता है. संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलता है. इसके अलावा, केंद्र सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्रियों, राज्य सरकारों के पूर्व या वर्तमान मंत्रियों को, लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों को, नगर निगमों या जिला पंचायतों के पूर्व या वर्तमान मेयरों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता.

 

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