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Sarkari Scheme: मछलीपालकों को सरकार दे रही 60 फीसदी तक अनुदान, ऐसे करें आवेदन

मछली पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई तरह की योजना चला रही है. अगर आप भी मछली पालन का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेना चाहिए. आइए जानते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए कैसे करें आवेदन.

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Fish farming
Fish farming

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: खेती-किसानी, पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की योजना चला रही है. इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मछली पालन को 60 फीसदी तक की सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना के तहत मछली पालन करने वाले मछुआरों को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी या फिर दो लाख तक की छूट देती है. इस योजना का मकसद किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है. तो चलिए जानते हैं कैसे कर सकते हैं आवेदन.

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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एक केंद्र सरकार की योजना है. इस योजना के जरिए मछली पालकों को बिना गारंटी के 2 लाख तक का लोन 7 प्रतिशत के ब्याज दर पर दिया जाता है. 

2020 में शुरू की गई योजना
इस योजना की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी. इस योजना के जरिए किसानों को मछली पालन के लिए लोन और फ्री ट्रेनिंग भी दी जाती है.

मछली पालन के लिए कितनी मिलती है सब्सिडी?
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लोगों को  व्यवसाय में आ रही लागत का 40% तक लाभ दिया जाता है. तो वहीं जो महिलाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखती हैं, उन्हें 60% तक अनुदान दिया जाता है.

मत्स्य संपदा योजना के तहत कैसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://pmmsy.dof.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा. आपको अपनी डिटेल के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे. इसके बाद योजना का लाभ लेने वाले आवेदक को एक डीपीआर तैयार करके उसे अपने एप्लीकेशन के साथ जमा करना होगा.  डीपीआर सक्सेसफुली एप्रूव्ड होने के बाद योजना का लाभ दिया जाएगा. 

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योजना के लिए इस तरह करें अप्लाई

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https //pmmsy.dof.gov.in/ पर जाएं.
  • होम पेज पर जाकर योजना के लिंक पर क्लिक करें.
  • लिंक पर क्लिक करते ही आपको एक फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा. 
  • फॉर्म भरने के बाद सभी मांगे गए दस्तावेज अपलोड कर दें.
  • फॉर्म में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट , जमीन का ब्यौरा भरना होगा. 
  • सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर फॉर्म जमा कर दें. 
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