कृषि मशीन की खरीद पर सरकार दे रही 1 लाख रुपये सब्सिडी, जानें कैसे मिलेगा लाभ
राजस्थान सरकार सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) योजना चला रही है, जिसमें किसानों को कुछ कृषि मशीनों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है.
अगर आप खेती-किसानी करना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण आप महंगे मशीन नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. राजस्थान सरकार सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) योजना चला रही है, जिसमें किसानों को कुछ कृषि मशीनों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है. तो चलिए जानते हैं इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे मिलेगा ये लाभ.
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जानिए किन कृषि मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी...
अगर कोई SC/ST/लघु/सीमान्त और महिला किसान सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल खरीदता है तो उसे कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000-28,000 रुपये दिए जाएंगे. वहीं, अगर कोई अन्य श्रेणी का किसान ये यंत्र खरीदता है तो उसे कीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000-22,400 रुपये दिए जाएंगे.
अगर कोई SC/ST/लघु/सीमांत और महिला किसान डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो खरीदता है तो उसे कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20,000-50,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी. वहीं, अन्य श्रेणी के किसानों को कीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 16,000-40,000 रुपये दिए जाएंगे.
अगर कोई SC/ST/लघु/सीमांत और महिला किसान रोटावेटर खरीदते हैं तो उन्हें कीमत का कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 42,000-50,400 रुपये और अन्य किसानों को कीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 34,000-40,300 रुपये दिए जाएंगे.
अगर कोई SC/ST/लघु/सीमांत और महिला किसान मल्टी क्रॉप थ्रेशर खरीदने पर कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-1,00,000 रुपये और कीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 25,000-80,000 रु. दिए जाएंगे.
अगर कोई SC/ST/लघु/सीमांत और महिला किसान रिज फरो प्लान्टर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ ट्रेक्टर ऑपरेटेड रिपर खरीदते हैं तो कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-75,000 रुपये और अन्य किसानों को कीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 24,000-60,000 रु. दिए जाएंगे.
अगर कोई SC/ST/लघु/सीमांत और महिला किसान चिजल प्लाऊ लेता है तो कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000-20,000 रुपये और कीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 8,000-16,000 रुपये दिए जाएंगे.
क्या है पात्रता और चयन के नियम
अगर कोई किसान इसके लिए आवेदन करना चाहता है तो उसके पास खुद के नाम पर जमीन होनी चाहिए. इसके अलावा एक किसान को किसी भी योजना में एक प्रकार की कृषि मशीन पर तीन साल की काल अवधि में सिर्फ एक बार ही सब्सिडी दी जाएगी. वहीं, एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक ही मशीन पर सब्सिडी मिलेगी. इसके अलावा ट्रैक्टर से चलने वाली कृषि मशीन की सब्सिडी लेने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम पर होना चाहिए.
ऐसे करें आवेदन
अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप किसी नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जनाधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन के बाद आपको तुरंत रसीद दी जाएगी.