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Government Scheme: सोलर पंप पर सब्सिडी दे रही है योगी सरकार, जल्दी करें आवेदन, ये है प्रोसेस

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है. सब्सिडी का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगा. सरकार ने 54,000 सोलर पंप सब्सिडी पर देने का फैसला किया है, जिसके लिए किसानों को कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होगा.

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सोलर पंप पर सब्सिडी
सोलर पंप पर सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार ने होली से पहले ही प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने प्रदेश के किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी देने का फैसला किया है. इसके तहत 54,000 सोलर पंप देने का ऐलान किया गया है. इस योजना की शुरूआत 27 फरवरी से ही हो चुकी है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Scheme) के तहत 54,000 सोलर पंप सब्सिडी पर देने का फैसला किया है. सब्सिडी का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगा. ऐसे में किसानों को इसका लाभ लेने के लिए जल्द ही आवेदन करना होगा. तो आइए जानते हैं क्या है अप्लाई करने का तरीका?

इस तरह से सोलर पंप के लिए करें आवेदन

किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद 'अनुदान पर सोलर पंप के लिए बुकिंग करें'. लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी. बुकिंग सफल हो जाने पर आपको ₹5000 का टोकन मनी भी ऑनलाइन जमा करना होगा. सभी किसानों की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी.

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सब्सिडी के लिए बोरिंग के ये हैं नियम

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के यहां पंप के हिसाब से बोरिंग होना भी अनिवार्य है. इसके लिए 2 HP के लिए 4 इंच, 3 और 5 HP के लिए 6 इच और 7.5 HP और 10 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग होना चाहिए. और अगर सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग नहीं पाया गया तो टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी. अगर सत्यापन सही होता है तो उसके 14 दिन के अंदर पूरी धनराशि जमा करनी होगी. ऐसा नहीं करने पर आवेदन खुद ही रद्द हो जाएगा और उनकी टोकन मनी भी चली जाएगी.

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