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Stubble Disposal Machinery: इस राज्य में पराली निस्तारण यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी, आवेदन की डेट बढ़ी

Stubble Disposal Machinery: हरियाणा सरकार ने पराली निस्तारण यंत्रों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 7 सितंबर रखा था. लेकिन किसानों की मांग को देखते हुए इस आगे बढ़ाकर 25 सितंबर कर दिया गया है. जो किसान इन यंत्रों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए ये आखिरी मौका है.

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Subsidy On Stubble Disposal Machinery
Subsidy On Stubble Disposal Machinery
स्टोरी हाइलाइट्स
  • हरियाणा में पराली निस्तारण यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी
  • गांवों को रेड और येलो जोन में बांटा गया है

Subsidy On Stubble Disposal Machinery: खरीफ के फसलों की कटाई नजदीक आ गई है. इसी के साथ दिल्ली-एनसीआर से सटे राज्यों की सरकारों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं. हर साल इन महीनों में अचानक से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में प्रदूषण की गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है. ऐसे में तीनों राज्यों की सरकारें इस स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही अपने-अपने स्तर पर प्रयास करने शुरू कर दिए हैं.

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25 सितंबर तक करें पराली निस्तारण यंत्रों के लिए आवेदन

इससे पहले हरियाणा सरकार ने पराली निस्तारण यंत्रों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 7 सितंबर तय की थी. लेकिन किसानों की मांग को देखते हुए इस आगे बढ़ाकर 25 सितंबर कर दिया गया है. रेड व येलो जोन में शामिल गांव के किसान, जो कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके लिए इस बार पराली निस्तारण यंत्रों के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने का अब आखिरी मौका है.

गांवों को दो जोन में बांटा गया

इस बार इन कृषि यंत्रों को किसानों को आवंटित करने के लिए रेड और येलो जोन में बांटा गया है. कृषि विभाग के अनुसार जिन गांवों में पिछले साल पराली जलाने के पांच से ज्यादा मामले आए थे, वे रेड जोन में शामिल हैं. वहीं जिन गांवों मे 5 से कम मामले थे उनको येलो जोन में शामिल किया गया है.

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किन किसानों को मिलेगा लाभ?

> पिछले 2 वर्षों के दौरान किसानों ने पहले से कोई सब्सिडी नहीं ली है 
> राज्य सरकार के मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है
> 70% छोटे और सीमांत किसानों को आरक्षित किए जाएंगे ये यंत्र

इन यंत्रों पर अनुदान

हरियाणा सरकार इस योजना के तहत कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, रिवर्सेबल एमबी प्लफ, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चॉपर, मल्चर, सुपर सीडर, बेलिंग मशीन, क्राप रीपर जैसी मशीनें पर अनुदान दे रही है. इस योजना के तहत सरकार की तरफ से व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत जबकि कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना हेतु 80 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र दे रही है. लाभार्थियों का चयन कृषि विभाग की तरफ से गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा. 

अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान भाई विभाग की तरफ से दिए गए टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर भी कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा कृषि एवं कल्याण विभाग हरियाणा के वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं.

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