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हरियाणा: पराली निस्तारण यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी, 07 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

खेतों में पराली जलाने (Stubble Burning) से हर साल विभिन्न राज्यों के सामने प्रदूषण की गंभीर समस्या आकर खड़ी हो जाती है. इस स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों को पराली निस्तारण यंत्रों पर 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का फैसला लिया है.

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Subsidy on agricultural machinery for stubble disposal
Subsidy on agricultural machinery for stubble disposal
स्टोरी हाइलाइट्स
  • हरियाणा में पराली निस्तारण यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी
  • सीमांत किसानों को आरक्षित किए जाएंगे ये यंत्र

खरीफ की फसलों की कटाई बेहद नजदीक आ गई है. सितंबर के दूसरे सप्ताह से इसकी प्रकिया भी शुरू हो जाएगी. लेकिन इन सबके बीच सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या पराली को लेकर है. खेतों में पराली जलाने से हर साल विभिन्न राज्यों के सामने प्रदूषण की गंभीर समस्या आकर खड़ी हो जाती है. इस स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों को पराली निस्तारण यंत्रों पर 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का फैसला लिया है.

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7 सितंबर तक करें आवेदन

हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए किसानों से आवेदन मांगे हैं. इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान भाई हरियाणा के कृषि कल्याण विभाग के पोर्टल पर 07 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. लेकिन इन सबके बीच सरकार ने चेतावनी भी जारी करते हुए कहा कि यदि यंत्रों पर अनुदान मिलने के बाद भी किसान अपने खेतों में पराली जलाते हैं, तो उनसे सब्सिडी की राशि वापस ले ली जाएगी.

किन किसानों को मिलेगा लाभ?

> पिछले 2 वर्षों के दौरान किसानों ने पहले से कोई सब्सिडी नहीं ली है 
> राज्य सरकार के मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है
> 70% छोटे और सीमांत किसानों को आरक्षित किए जाएंगे ये यंत्र

इन यंत्रों पर अनुदान

हरियाणा सरकार इस योजना के तहत कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, रिवर्सेबल एमबी प्लफ, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चॉपर, मल्चर, सुपर सीडर, बेलिंग मशीन, क्राप रीपर जैसी मशीनें पर अनुदान दे रही है. इस योजना के तहत सरकार की तरफ से व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत जबकि कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना हेतु 80 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र दे रही है. लाभार्थियों का चयन कृषि विभाग की तरफ से गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा. 

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अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान भाई विभाग की तरफ से दिए गए टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर भी कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा कृषि एवं कल्याण विभाग हरियाणा के वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं

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