PM Kisan Mandhan Yojana: पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) से किसान हर साल 36000 रुपये का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के तहत किसानों को पेंशन के रूप में 60 साल की उम्र पार करने के बाद हर महीने 3000 रुपये यानी कि सालाना 36,000 रुपये मिलेंगे.
पीएम किसान मानधन योजना के तहत सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की तरह ही किसानों को हर महीने पेंशन मिलती है. पीएम किसान मानधन योजना के तहत उम्र के अनुसार मासिक योगदान करने के बाद, 60 वर्ष की आयु के बाद, आपको 3000 रुपये मासिक या 36000 रुपये सालाना पेंशन मिलती है.
इस उम्र वाले लोगों के लिए योजना
18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी किसान इस पीएम किसान मानधन योजना में भाग ले सकता है. योजना में उम्र के हिसाब से किश्त की राशि तय होती है. इसके लिए अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये मासिक है. यह पेंशन फंड भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है.
18 से 29 साल की उम्र के किसानों को 55 से 109 रुपये के बीच की किश्त देनी होगी. 30 से 39 साल की उम्र के किसानों को 110 से 199 रुपये के बीच की किश्त देनी होगी. 40 साल की उम्र में योजना से जुड़ने वाले किसानों को हर महीने 200 रुपये जमा करवाने होंगे. अगर आवेदनकर्ता पहले से पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो उन्हें अलग से कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होगा.
अगर किसान पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी -
पीएम किसान मानधन योजना के लिए, किसान को निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा और अपना पंजीकरण करवाना होगा. इसके लिए किसान के आधार कार्ड और खसरा खतियान की एक प्रति लेनी होगी. इसके साथ ही किसान और बैंक की पासबुक की दो पासपोर्ट साइज फोटो भी लगानी होगी. पंजीकरण के दौरान, किसान के पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा, इसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं है.
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