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PM Kisan Yojana: किसान योजना की 11वीं किस्त का इंतजार हुआ खत्म! पहले ही कर लें ये जरूरी काम

PM Kisan Yojana: मई महीने में पीएम किसान योजना के दो हजार रुपये करोड़ों किसानों के खाते में आ सकते हैं. हालांकि, इसके लिए किसानों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है. जिन किसाानों ने e-KYC नहीं कराई है उनके लिए सरकार ने डेडलाइन तय कर दिया है.

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PM Kisan Yojana
PM Kisan Yojana
स्टोरी हाइलाइट्स
  • इस महीने आ सकती है अगली किस्त
  • लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी जरूरी

PM Kisan Yojana: किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, इसके लिए सरकार की तरफ से समय-समय पर एक से बढ़कर एक योजनाएं लॉन्च होती रहती हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी इन्हीं में से एक हैं. फिलहाल इस योजना की 10वीं किस्त तक किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है.

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इस योजना के तहत किसानों को हर चार महीने पर दो-दो हजार रुपये करके सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. किसान अब 11वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, मई महीने के किसी भी तारीख को किसानों के खाते में पैसे भेजे जा सकते हैं.

जल्द करा लें e-KYC

सरकार ने इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कुछ बदलाव किए हैं. नए नियम के मुताबिक, जिन किसानों ने e-KYC की प्रकिया पूरी नहीं की है, वह 11वीं किस्त पाने के पात्र नहीं होंगे. अगर आप उन्हीं किसानों की लिस्ट में हैं तो जल्द से जल्द अपना e-KYC करा लें. इस प्रकिया को पूरा करने के लिए सरकार ने आखिरी तारीख 31 मई रखा है. किसान ऑनलाइल माध्यम के साथ-साथ नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर भी इस प्रकिया को पूरा कर सकते हैं.

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इन किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे!
पीएम किसान योजना का उन किसानों को नहीं मिलेगा जो किसी संवैधानिक पद पर हैं.केंद्र या राज्य सरकारों या पीएसयू के किसी भी विभाग या किसी भी सरकारी संस्था में काम करने वाला शख्स इस योजना का पात्र नहीं होगा. वहीं, संस्थागत किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

जानिए क्या है पीएम किसान योजना?
पीएम किसान सम्मान निधि या पीएम किसान योजना एक केंद्रीय योजना है जिसमें भारत सरकार सौ प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है. इस स्कीम के तहत किसानों को तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जा रही है. राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करते हैं जो योजना दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं. फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है.

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