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Kisan Pond Farm Scheme: खेत में तालाब बनवाने पर 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी, यहां करें आवेदन

Kisan Pond Farm Scheme: खरीफ के सीजन के दौरान किसानों के सामने सिंचाई को लेकर जलसंकट खड़ा हो जाता है. इससे निपटने के लिए सरकारों द्वारा कई तरह के प्रयास किए जाते हैं. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को खेतों में तालाब बनवाने पर 70 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है.

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Kisan Pond Farm Scheme
Kisan Pond Farm Scheme
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बंजर जमीन को खेती लायक बनाने का लक्ष्य
  • घनी आबादी से 50 फीट दूर स्थान का करें चयन

Rajasthan Kisan Pond Yojana: खरीफ फसलों की बुवाई का वक्त नजदीक आ चुका है. देश के कई राज्य इस वक्त गिरते भूजल स्तर के संकट से जूझ रहे हैं. ऐसे में किसानों के सामने सिंचाई के लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती है. इसी को देखते हुए केंद्र से राज्य सरकारें किसानों को इस संकट से बचाने के लिए कई तरह की योजनाएं भी चला रही हैं.

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हर खरीफ के सीजन के दौरान किसानों के सामने सिंचाई को लेकर जलसंकट खड़ा हो जाता है. इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कच्चा व प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड द्वारा सिंचाई के लिए बारिश के पानी का संचय किया जाता है. इसका उपयोग बंजर पड़ी भूमि को खेतिहर और किसानों के जीविकोपार्जन के लायक बनाने का होता है.

खेत में तालाब बनवाने पर मिलेगी सब्सिडी

बता दें कि किसान फार्म पॉन्ड योजना के तहत राजस्थान सरकार 1200 घन मीटर वाले कच्चे फार्म पौण्ड व प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड निर्माण पर अधिकतम लघु व सीमांत कृषकों को लागत का 70 प्रतिशत ( 73500 या 105000) सब्सिडी के रूप में देती है. वहीं, अन्य किसानों लागत का 60 प्रतिशत (63000 या 90000) अनुदान दिया जाता है.

किस आकार के तालाब पर दी जाएगी सब्सिडी?

फार्म पौण्ड का आकार 1200 घन  मीटर से कम व न्यूनतम 400 घन मीटर होने पर प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान दिया जाता है. 400 घन मीटर से कम आकर वाले फार्म पौण्ड पर अनुदान देय नही है. कच्चा व प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड में सब्सिडी को लेकर इच्छुक किसान नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के लिए लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा.

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इन दस्तावेजों का होना जरूरी

  • नवीनतम जमाबंदी ( 6 माह तक) ई हस्ताक्षरित या पटवारी द्वारा जारी, 
  • प्रमाणित नक्शा ट्रेश नवीनतम ( 6 माह तक) ई हस्ताक्षरित या पटवारी द्वारा जारी,
  • प्रमाणित लघु एवं सीमांत प्रमाण पत्र, 
  • जन आधार कार्ड (इसमे आपके खाता नम्बर, मोबाइल नमंबर एवं   कृषक श्रेणी - लघु / सीमांत अपडेट करवाएं)
  • बैंक पासबुक आदि साथ लेकर जाये व  राज किसान साथी पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करें
  • 'कृषि विभाग से अनुदान हेतु इस तरह करना होगा फार्म पौण्ड का निर्माण'

किसानों के पास 0.3 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी

फार्म पौण्ड पर अनुदान के लिए किसानों के पास न्यूनतम 0.3 हैक्टेयर जमीन का होना आवश्यक होता है. पॉन्ड का निर्माण घनी आबादी और सड़क के किनारे से कम से कम 50 फीट की दूरी पर होना चाहिए, जिसमें बोर्ड पर लाल स्याही से सावधान आगे गहरा गड्ढा है इस तरह से अंकित होना चाहिए. अगर किसान अलग अलग खसरों में फार्म पौण्ड निर्माण कर रहा है तो अलग अलग अनुदान देय है, लेकिन एक खसरे पर एक बार ही अनुदान दिए जाएगा.

ऐसे किया जाएगा तालाब का निर्माण

कृषि विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत फार्म पौण्ड का निर्माण किसान के द्वारा स्वयं के खर्चे पर मजदूर, ट्रेक्टर या जेसीबी के द्वारा करवाया जाएगा. इसकी लंबाई चौड़ाई में ऊपरी हिस्सा 24.5 मीटर व निचली सतह 15.5 मीटर तथा गहराई 3 मीटर रहेगी. फार्म पौण्ड की ऊपरी सतह से एक मीटर जगह छोड़कर एक मीटर की ऊंचाई में मेड़बंदी करें. फार्म पौण्ड के चारो तरफ  जालीदार तारो से तारबंदी की जाएगी ताकि बच्चे, मनुष्यों व आवारा पशुओं को गहरे गड्ढे में गिरने से बचाया जा सके. प्लास्टिक लाइनिंग वाले फार्म पौण्ड के निर्माण के बाद कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत ब्रांड की न्यूनतम 300 माइक्रोन की प्लास्टिक शीट को स्थापित किया जाना आवश्यक होगा.

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इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

किसी भी ट्रस्ट/सोसाइटी/स्कूल/कॉलेज/मंदिर/धार्मिक संस्थान इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों  भौतिक सत्यापन, जांच के बाद किसानों के को उनके जनआधार कार्ड में जुड़े बैंक खातों में अनुदान राशि भेज दी जाएगी.

 

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