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PM Kisan Yojana: किसान सम्मान निधि के लिए भूलकर भी न करें ये काम, नहीं तो होगा नुकसान

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट में छह हजार रुपये ट्रांसफर करती है. यह राशि दो-दो हजार करके दी जाती है. सरकार ने इस राशि को पाने के लिए कई तरह के नियम बनाए हैं.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana PM Kisan Samman Nidhi Yojana
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 11 नवंबर 2021,
  • अपडेटेड 12:24 PM IST
  • इस योजना के तहत हर साल मिलेंगे 6 हजार रुपये
  • दिसंबर में आने वाली है किसान सम्मान की 10वीं किस्त

PM Kisan Yojana Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को हर साल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. यह राशि दो-दो हजार करके तीन बार में दी जाती है. अभी तक इस साल दो बार राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है, जबकि तीसरी राशि अगले महीने सरकार दे सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो 15 दिसंबर तक पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त (PM Kisan 10th Installment) बैंक खातों में भेजी जा सकती है.

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जब से पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की शुरुआत हुई है, तबसे काफी संख्या में किसानों को लाभ मिल चुका है. हालांकि, इस बीच कई फ्रॉड के मामले भी सामने आए हैं और इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कई राज्यों में जो किसान इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, वे भी इसका लाभ ले रहे हैं. बता दें कि जिन लोगों की सरकारी नौकरी या फिर अच्छा बिजनेस है, वे पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले छह हजार रुपये के लिए योग्य नहीं हैं.

इन लोगों को लौटानी पड़ेगी राशि

अगर किसान पीएम किसान योजना के लिए गलत जानकारी भर रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा. यदि किसी ने गलत दस्तावेज लगाए हैं तो उसे नुकसान झेलना पड़ेगा. किसान को सिर्फ झटका नहीं लगेगा, बल्कि उससे स्कीम के तहत दिया जाने वाला पैसा भी वापस ले लिया जाएगा. उसे इस योजना के तहत लिए गए पैसे को वापस करने होंगे. ऐसे में अगर आप योजना का लाभ उठाने योग्य नहीं हैं तो फिर गलती से भी राशि के लिए गलत जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन न करवाएं.

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कौन-कौन नहीं उठा सकता योजना का फायदा?

कई अन्य ऐसे प्रावधान हैं, जो पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए अहम हैं. यदि कोई किसान अपनी कृषि जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए नहीं, बल्कि बाकी कामों के लिए कर रहा है या दूसरों के खेतों में खेती का काम करता है, तो वह इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं है. पति और पत्नी दोनों ही एक साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं. वहीं, अगर कोई खेत का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या सेवानिवृत्त, वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री हैं तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा.

 

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