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कब आएगी PM Kisan Yojana की 11वीं किस्त? इन किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे!

PM Kisan: रिपोर्ट्स की मानें तो अगले महीने यानी कि मई में पीएम किसान योजना के दो हजार रुपये करोड़ों किसानों के खाते में आ सकते हैं. हालांकि, इसके लिए किसानों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है.

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aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 26 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 2:41 PM IST
  • मई महीने में आ सकती है अगली किस्त
  • लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी जरूरी

PM Kisan Yojana Latest Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) का करोड़ों किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हर साल किसानों को केंद्र सरकार छह हजार रुपये की राशि प्रदान करती है ताकि उनकी आर्थिक मदद हो सके. 

अब किसानों को पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. किसानों को अब तक 10 किस्तों का पैसा मिल चुका है, जबकि अगली किस्त जल्द आने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अगले महीने यानी कि मई में पीएम किसान योजना के दो हजार रुपये करोड़ों किसानों के खाते में आ सकते हैं. हालांकि, इसके लिए किसानों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, वरना वे पीएम किसान के लाभ से वंचित रह सकते हैं. 

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ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले रहेंगे किस्त से वंचित!
पीएम किसान योजना का अगर आपको लाभ उठाते रहना है तो फिर आपको ई-केवाईसी जरूर करवानी होगी. अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई तो हो सकता है कि आप अगली किस्त से वंचित रह जाएं. हाल ही में ई-केवाईसी की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया है. किसान आधार कार्ड के जरिए से ईकेवाईसी करवा सकते हैं. इसके साथ ही नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी बायोमेट्रिक केवाईसी करवाई जा सकती है. 

इन्हें भी नहीं मिलते पैसे!
पीएम किसान योजना को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए हैं. कई ऐसे लोग हैं, जोकि पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं. ऐसे लोगों को पीएम किसान योजना की अगली किस्त का पैसा नहीं आएगा. संस्थागत किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है. ऐसे लोग जो संवैधानिक पदों पर हैं, वे इस योजना का फायदा नहीं ले सकते हैं. केंद्र या राज्य सरकारों या पीएसयू के किसी भी विभाग या किसी भी सरकारी संस्था में काम करने वाला शख्स अगर खेती करता है तो उसे स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा.

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जानिए क्या है पीएम किसान योजना?
पीएम किसान सम्मान निधि या पीएम किसान योजना एक केंद्रीय योजना है जिसमें भारत सरकार सौ प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है. इस स्कीम के तहत किसानों को तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जा रही है. राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करते हैं जो योजना दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं. फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है.

 

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