
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 28 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त महाराष्ट्र के यवतमाल से जारी कर दी है. 16वीं किस्त के तहत 09 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 21 हजार करोड़ से अधिक की सम्मान राशि सीधा उनके बैंक खातों में ट्रान्सफर करी गई है. किसानों के खाते में राशि डीबीटी माध्यम से पहुंचाई गई है.
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाती है. किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल में 2-2 हजार रुपये करके 3 किस्तों में भेजी जाती है.
ऐसे किसानों को नहीं मिलेता इस योजना का लाभ
ऐसे किसान जिनके परिवार में कोई टैक्स देता हो तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उसे इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा.जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे काम में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम करते हैं,लेकिन खेत के मालिक नहीं हैं.ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता है.अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं. अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है उसे भी इस योजना से वंचित रखा जाता है.वहीं मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री को भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है.अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोग भी आते हैं.किसान होते हुए भी यदि किसी को 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है तो वो इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते हैं.
किसान यहां करें संपर्क
अगर सब कुछ सही होने के बाद भी पीएम किसान योजना की राशि आपके खाते में नहीं पहुंची है तो सबसे पहले आधिकारिक ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं. पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं. यहां भी आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा.