
रबी फसलों की तुलना में खरीफ फसलों की सिंचाई की अधिक जरूरत पड़ती है. हालांकि, संसाधनों की कमी के चलते किसान अपनी फसल की उचित सिंचाई नहीं कर पाते हैं. इसका सीधा असर फसल की पैदावार पर पड़ता है. इसी स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने किसानों को कृषि सिंचाई के लिए डीजल अनुदान राशि देने का फैसला किया है.
खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 8 एकड़ भूमि की सिंचाई
डीजल पंपसेट से दलहनी,तिलहनी,मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम तीन सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 2250 रुपये की अनुदान राशि निर्धारित की गई है. वहीं, खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 8 एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है. इसके लिए किसानों को प्रति एकड़ या प्रति सिंचाई 750 रुपये का अनुदान मिलेगा. साथ ही किसानों को 75 रुपये प्रति लीटर डीजल के हिसाब से भी अनुदान की राशि दी जाएगी.
यहां आवेदन करें किसान
राज्य सरकार डीजल अनुदान का लाभ रैयत और गैर रैयत सभी किसानों को देगी. जहां रैयत किसान आवेदन करने के दौरान लगान की रसीद अपलोड करेगा. वहीं दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों की जांच वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच,पंचायत समिति में से किसी एक द्वारा या कृषि समन्वयक के द्वारा की जाएगी. इस योजना के लिए किसान को कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट https://onlinedbtagriservice.bihar.gov.in/Diesel2324 या
https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा.
22 जुलाई से शुरू हो चुका है अनुदान
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक किसान डीजल अनुदान के लिए 22 जुलाई से आवेदन की शुरुआत हो गई है. डीजल अनुदान का लाभ पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा. सत्यापान के बाद अनुदान की राशि किसानों के खाते में भेजी जाएगी. आवेदन करते वक्त किसान बैंक खाते की सही जानकारी भरें.