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बदल गए वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम, इन लोगों को होगा फायदा

aajtak.in
  • 24 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 10:46 AM IST
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अब वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन डॉक्‍युमेंट में मालिकाना हक या स्वामित्व की डिटेल विस्‍तृत रूप से देनी होगी. केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर इसे अधिसूचित कर दिया है. मतलब ये कि अब ये नया नियम लागू कर दिया गया है.

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘हमने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 20 में संशोधन के लिये 22 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना जारी की है, ताकि वाहनों के पंजीकरण के समय स्वामित्व का विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज हो सके. यह दिव्यांगजन के लिये विशेष लाभदायक होगा.’’ 

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बयान में स्‍पष्‍ट तौर पर कहा गया है कि अब डॉक्‍युमेंट में स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, धर्मार्थ ट्रस्ट, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, दिव्यांगजन, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, पुलिस विभाग आदि जैसी श्रेणियों के तहत स्वामित्व विवरणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा.

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सरकार का कहना है कि यह कदम दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करेगा.  दरअसल, मोटर वाहनों की खरीद / स्वामित्व / संचालन के लिये सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत दिव्यांगजन को जीएसटी और अन्य रियायतों का लाभ प्रदान किया जा रहा है. इस संशोधन से उन्हें ये लाभ सही से मिल पाना सुनिश्चित हो सकेगा. 

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बीते दिनों सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संज्ञान में आया था कि लोग गाड़ी के रजिस्‍ट्रेशन में मालिकाना हक सही ढंग से नहीं दर्ज कराते हैं. इस वजह से दिव्यांग व्यक्तियों को रियायते देने में काफी दिक्‍कतें होती हैं. अब सरकार के नए नियम से स्‍पष्‍टता आएगी.

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