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धड़ाधड़ कटने लगे चालान, कार में पीछे बैठकर जरूर लगाएं सीट बेल्ट, कल इतने लोग पकड़े गए

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. यह दुर्घटना महाराष्ट्र के पालघर जिले में 4 सितंबर को हुई. पुलिस ने बाद में बताया कि मिस्त्री पीछे की सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था. इसके बाद ही देश में पिछली सीटों पर बेल्ट लगाने को लेकर सख्ती बरती जा रही है.

सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट जरूरी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट जरूरी
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 15 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 11:35 AM IST

कार की पिछली सीटों पर भी सीट बेल्ट (Rear Seat Belt) अनिवार्य होने के बाद अब इसका पालन कराने के लिए पुलिस सख्ती बरतने लगी है. खासकर अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पिछली सीटों पर बैठे लोग भी बेल्ट लगाएं, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने इस सिलसिले में बुधवार को कई लोगों का चालान किया और उनसे 1000-1000 रुपये वसूल किए. लोग पिछली सीटों पर भी बेल्ट लगाने की आदत डाल लें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसी को ध्यान में रखते हुए नई मुहिम शुरू की है.

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इतने लोगों का कटा चालान

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्पेशल ड्राइव के पहले दिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास बाराखंभा रोड पर सघन चेकिंग की. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने इस बारे में बताया कि कई लोगों का चालान किया गया. उन्होंने कहा, 'स्पेशल ड्राइव के तहत दिन के 11 बजे से 01 बजे के दौरान 17 लोगों का चालान किया गया. ये चालान मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 194बी के तहत काटे गए, जो सेफ्टी बेल्ट के इस्तेमाल और बच्चों की सीटिंग से जुड़ा कानून है.' पुलिस ने बताया कि गलत पाए गए सभी लोगों से 1000-1000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया.

मिस्त्री की मौत के बाद सख्ती

आपको बता दें कि टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. यह दुर्घटना महाराष्ट्र के पालघर जिले में 04 सितंबर को हुई. पुलिस ने बाद में बताया कि मिस्त्री पीछे की सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था. यही उनकी मौत का कारण बना. अगर उन्होंने सीट बेल्ट लगाया होता तो उनकी जान बच सकती थी. इसके बाद ही देश में पिछली सीटों पर बेल्ट लगाने को लेकर सख्ती बरती जा रही है.

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डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (न्यू डेल्ही ट्रैफिक) आलाप पटेल ने बताया, 'पिछली सीट पर बेल्ट लगाने को लेकर कानूनी प्रावधान पहले से ही है, लेकिन हालिया घटना के बाद यह चर्चा में है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सीट बेल्ट लगाने के महत्व को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पहले ही एक कैम्पेन की शुरुआत कर चुकी है. हम कानूनी कदम भी उठा रहे हैं.'

पिछले साल हुई इतनी मौतें

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर लोगों से आग्रह किया था कि वे ओवरस्पीड न करें और हमेशा सीट बेल्ट पहनें. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल दिल्ली में ड्राइवर अथवा यात्री की लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाओं में 1,900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पिछले साल सीट बेल्ट नहीं लगाने, गलत तरीके से पार्क करने, रेड लाइट जम्प करने और ओवरस्पीड करने के लिए 1.2 करोड़ से ज्यादा नोटिस भेजा था.

ट्रैफिक पुलिस की हो रही तारीफ

सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट (ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी डिवीजन) एस वेलमुरुगन ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा, 'यह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की शानदार पहल है. मोटर व्हीकल्स एक्ट 2014 पिछली सीटों पर बैठे लोगों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य बनाता है. इसे लागू कराने से सड़क दुर्घटनाओं में मौत के मामले 10 फीसदी कम हो सकते हैं. आम तौर पर लोग कम ट्रैफिक वाले घंटों के दौरान ओवर स्पीड करते हैं, जिसके कारण क्रैशेज होते हैं.'

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