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तीन दिन के भीतर होगा बड़ा ऐलान, पीछे बैठकर सीट बेल्ट लगाने की डाल लें आदत

सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 138(3) के अनुसार, पीछे की सीटों पर बैठे यात्री अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो ऐसे में 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. इस नियम के बारे में या तो ज्यादातर लोग अनभिज्ञ हैं या वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं. इस नियम को आम लोग तो छोड़िए, पुलिस भी लापरवाही से लेती है. शायद ही पुलिसकर्मी पीछे की सीटों पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर फाइन वसूल करते हैं.

पीछे की सीटों के लिए भी बेल्ट अनिवार्य पीछे की सीटों के लिए भी बेल्ट अनिवार्य
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 07 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 4:31 PM IST

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की बीते दिनों सड़क दुर्घटना में मौत के बाद देश में सड़क सुरक्षा को लेकर नई बहस छिड़ गई है. यह इस कारण भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि भारत सड़क दुर्घनाओं के चलते सबसे अधिक मौतों वाला देश है. साइरस मिस्त्री की मौत का कारण पीछे की सीट पर बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगाना बताया जा रहा है. भारत में पीछे की सीट पर बैठे लोग वैसे भी सीट बेल्ट (Seat Belt Rear Seat) को गंभीरता से नहीं लेते हैं. अब इसे लेकर केंद्र सरकार सख्तियां बरतने वाली है. अब पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा और ऐसा नहीं करने पर भारी-भरकम जुर्माना देना होगा.

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तीन दिन के भीतर नोटिफिकेशन

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने एक कार्यक्रम में इस बाबत जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'अभी तक सिर्फ ड्राइवर और बगल की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए ही सीट बेल्ट अनिवार्य था और ऐसा नहीं करने पर जुर्माना देना पड़ता था. हमने कानून को अपडेट किया है और अब पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट को अनिवार्य बना दिया है. अब पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना देना होगा.'

गडकरी ने कहा कि इस संबंध में अगले तीन दिनों में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन आ जाएगा. नोटिफिकेशन में इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा कि पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कितना जुर्माना देना होगा. उन्होंने कहा कि सरकार सभी कार निर्माता कंपनियों से बात कर रही है और सभी कीमत की गाड़ियों के लिए एक बीपर लगाने को कह रही है, जो पीछे की सीटों पर बैठे यात्रियों के भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ऑफ हो जाएगा.

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पहले से मौजूद है यह कानून

सरकार यह कदम ऐसे समय उठा रही है जब टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक हालिया सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है. खबरों के अनुसार, साइरस मिस्त्री पीछे की सीट पर बैठे हुए थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था. आपको बता दें कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 138(3) के अनुसार, पीछे की सीटों पर बैठे यात्री अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो ऐसे में 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. इस नियम के बारे में या तो ज्यादातर लोग अनभिज्ञ हैं या वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं.

इस नियम को आम लोग तो छोड़िए, पुलिस भी लापरवाही से लेती है. शायद ही पुलिसकर्मी पीछे की सीटों पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर फाइन वसूल करते हैं. नए नोटिफिकेशन के बाद इस संबंध में हालात बदलने की उम्मीद है. साल 2020 के दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण 15,146 लोगों की मौत हुई थी और 39,102 लोग घायल हो गए थे.

 

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