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बिहार: मर्डर केस में MLA मनोज मंजिल को 20 साल की सजा, जा सकती है विधायकी

मनोज मंजिल भोजपुर जिले के अगिआंव विधानसभा के सुरक्षित सीट से भाकपा माले के विधायक हैं. उनके साथ 23 अन्य आरोपियों को भी उम्र कैद की सज़ा और 10-10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. उम्र कैद की सजा मिलने के बाद मनोज मंजिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

बिहार विधायक मनोज मंजिल (फाइल फोटो) बिहार विधायक मनोज मंजिल (फाइल फोटो)
आदित्य वैभव
  • पटना,
  • 13 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 4:48 PM IST

बिहार में फ्लोर टेस्ट के बाद INDIA गठबंधन को एक और झटका लगा है. कारण, हत्या के मामले में आरोपी रहे सीपीआई (माले) विधायक मनोज मंजिल को 20 साल की सजा सुनाई गई है. विधायक मनोज मंजिल 2015 में हुए जेपी सिंह हत्याकांड में आरोपी थे. आरा सिविल कोर्ट में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है. इसके साथ ही अब मनोज मंजिल की विधायकी भी जा सकती है. 

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बता दें कि मनोज मंजिल भोजपुर जिले के अगिआंव विधानसभा के सुरक्षित सीट से भाकपा माले के विधायक हैं. उनके साथ 23 अन्य आरोपियों को भी उम्र कैद की सज़ा और 10-10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. उम्र कैद की सजा मिलने के बाद मनोज मंजिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

बता दें कि करीब 9 साल पहले अजीमाबाद थाना के बड़गांव में जेपी सिंह की हत्या की गई थी. इस मामले में पुलिस ने विधायक समेत 24 लोगों को आरोपी बनाया था. साल 2022 में ही विधायक मनोज मंजिल को मामले में कोर्ट से जमानत मिली थी. मंजिल ने 2020 में अगिआंव सीट से सीपीआई माले के टिकट से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी.

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