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जुलूस नहीं, तो वोट नहीं... कैमूर में जिला प्रशासन के खिलाफ लगा बैनर

बिहार के भभुआ में गुरुवार वार एक बैनर टंगा मिला, जिसमें जुलूस नहीं तो वोट नहीं लिखा हुआ था. साथ ही बड़े शब्दों में चुनाव बहिष्कार भी लिखा हुआ था. इसके बाद इस पर संज्ञान लेते हुए डीएम और एसपी ने ऐसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया. डीएम ने बताया कि जुलूस निकालने पर कोई रोक नहीं है. सिर्फ डीजे को प्रतिबंधित किया गया है.

वोट बहिष्कार का बैनर वोट बहिष्कार का बैनर
रंजन कुमार त्रिगुण
  • कैमूर,
  • 11 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 12:50 PM IST

कैमूर के भभुआ शहर में  गुरुवार को सुबह-सुबह राजेंद्र सरोवर पर एक बैनर टंगा मिला. इस पर लिखा था- जुलूस नहीं तो वोट नहीं, चुनाव बहिष्कार. जिला प्रशासन के पास मामला संज्ञान में जाते ही जिलाधिकारी ने बैनर लगाने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और बैनर छापने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश भभुआ थानाध्यक्ष को दिया है. 

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कैमूर डीएम सावन कुमार और एसपी ललित मोहन शर्मा ने संयुक्त रूप से वीडियो जारी कर लोगों से आह्वान किया है कि रामनवमी जुलूस निकालने पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है. सिर्फ डीजे को प्रतिबंधित किया गया है. अगर कोई इस तरह बहक रहा है तो गलत है. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बैनर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस पर भी होगी कार्रवाई
कैमूर डीएम सावन कुमार ने बताया आज सुबह 9 बजे के लगभग अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ ने पोस्टर लगे होने की सूचना दी. उसमें लिखा है जुलूस नहीं तो वोट नहीं. यह सूचना मिलते ही एसपी के साथ सदर थानाध्यक्ष को अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही प्रिंटिंग प्रेस जहां से इस बैनर को छापा गया है, उसके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. 

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जुलूस निकालने पर नहीं है कोई रोक : DM
डीएम ने बताया कि शांति समिति की बैठक में सरकार के निर्देशानुसार डीजे नहीं बजाने का निर्देश दिया गया था. डीजे को डाइवर्ट करके जुलूस नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा दिया गया है. जबकि, जुलूस निकालने का परमिशन जिला प्रशासन दे रही है.  सरकार के गाइडलाइन के अनुसार आप जुलूस निकाल सकते हैं. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. यह लोगों को बहकाने की कोशिश है. सीसीटीवी फुटेज से बैनर लगाने वाले को चिह्नित किया जाएगा. उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

वोट बहिष्कार के लिए लोगों को उकसाना अपराध: SP 
कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा ने कहा कुछ लोग वोट बहिष्कार करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, जो गैरकानूनी है. धारा 117 के तहत यह अपराध है. जिस किसी ने ऐसा किया है. वह छिप नहीं सकता है. जांच कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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