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बजट 2025: SC-ST महिला उद्यमियों के लिए नई स्कीम की घोषणा, 2 करोड़ रुपये तक का लोन देगी सरकार

बजट में एससी-एसटी महिलाओं के लिए नई स्कीम का ऐलान किया गया है जिसके तहत पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन मिलेगा, जिससे वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकेंगी. इस पहल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देना है.

बजट में SC-ST महिलाओं के लिए नई लोन स्कीम का ऐलान बजट में SC-ST महिलाओं के लिए नई लोन स्कीम का ऐलान
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 01 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 1:22 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया. इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री महिलाओं के लिए भी कई अहम घोषणाएं की हैं. सरकार ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की MSME महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष लोन योजना शुरू करने की घोषणा की है.

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महिलाओं को मिलेगा 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन

बजट में एससी-एसटी महिलाओं के लिए नई स्कीम का ऐलान किया गया है जिसके तहत पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन मिलेगा, जिससे वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकेंगी. इस पहल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देना है.

सरकार की इस घोषणा से छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है. बजट में सबसे बड़ा ऐलान टैक्स को लेकर किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं है.

24 लाख की आय पर 30 फीसदी टैक्स

यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत की गई है. इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं देना था. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 75000 रुपये ही रखा गया है. अब 24 लाख की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी. साथ ही 15-20 लाख की आय पर 20% का टैक्‍स होगा. वहीं 8-12 लाख की आय पर 10 आयकर होगा. 

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए 12 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं लगने का ऐलान किया है. इसका मतलब है कि अगर किसी व्‍यक्ति की सैलरी 12 लाख रुपये है और वह न्‍यू टैक्‍स रिजीम (New Tax Regime) चुनता है तो 12 लाख तक की कमाई पर एक भी रुपये का टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं है.

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