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EXCLUSIVE: आयकर, प्रॉपर्टी टैक्‍स, शेयर बाजार पर खुलकर बोलीं निर्मला सीतारमण, बताया- क्‍यों बढ़ाया LTCG?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्‍स रेट और स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को कम करके मिडिल क्‍लास को राहत दी गई है. इतना ही नहीं कुछ अन्‍य राहत जैसे लोन अमाउंट बढ़ाना और अन्‍य छूट शामिल हैं.

Nirmala Sitharaman Interview Nirmala Sitharaman Interview
aajtak.in
  • नई दिल्‍ली ,
  • 25 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 9:58 PM IST

मोदी 3.0 का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को Aajtak पर एक्‍सक्‍लूसिव इंटरव्‍यू दिया. बजट पर बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कहा कि यह मिडिल क्‍लास के लिए फायदा देने वाला बजट है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्‍स रेट (Income Tax Slab) और स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन (Standard Deduction) को कम करके मिडिल क्‍लास को राहत दी गई है. इतना ही नहीं कुछ अन्‍य राहत भी दिए गए हैं. 

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वित्त मंत्री ने आगे बोलते हुए कि मिडिल क्‍लास को और राहत देने के लिए छात्रों को 10 लाख रुपये तक का सब्सिडी लोन का भी ऐलान किया गया है. साथ ही कोई मिडिल क्‍लास फैमिली से विदेश पढ़ाई करने या इलाज कराने जाता है तो उसका भी अमाउंट बढ़ाकर राहत दी गई है. मिडिल क्‍लास अर्फोडेबल हाउस खरीद सके, इसके लिए भी हम लोन में राहत दे रहे हैं. 

ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम में क्‍यों नहीं किया बदलाव? 
सिर्फ टैक्‍स में छूट देकर बड़ी राहत नहीं, बल्कि चौतरफा छूट दे रहे हैं. टैक्‍स को कम करने में हम हमेशा से कोशिश करते आ रहे हैं. ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम में टैक्‍स कम करना हमने ठीक नहीं करना समझा. इसलिए हम न्‍यू रिजीम लेकर आए और आगे इसमें छूट बढ़ाते रहेंगे. 

शेयर बाजार में बबल तो नहीं, जिस कारण बढ़ाया LTCG? 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा इनटेंशन शेयर बाजार से छेड़छाड़ करने का नहीं है. इसके लिए SEBI नजर रख रही है. सरकार का शेयर बाजार में छेड़छाड़ करने का कोई इरादा नहीं है. उन्‍होंने कहा कि शेयर बाजार के लिए लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स (LTCG) इसलिए 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया ताकि असेट क्‍लास को समान ट्रीटमेंट दिया जा सके. इसमें भी 1.25 लाख सालाना की छूट दी गई है.

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टैक्‍स सिस्‍टम को सरल करने के लिए ऐसा किया गया है. उन्‍होंने कहा कि GST आने से पहले हर आइटम और राज्‍य में अलग-अलग टैक्‍स था, जिसे GST आने के बाद एक साथ कर दिया गया. इसी तरह, LTCG में भी बदलाव करके समान ट्रीटमेंट किया गया है. 

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प्रॉपर्टी से इंडेक्‍सेशन क्‍यों हटाया गया? 
वित्त मंत्री ने कहा कि पहले प्रॉपर्टी लॉन्‍ग टर्म में 20 प्रतिशत का टैक्‍स लगता था, जिसे अब घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है. हालांकि इंडेक्‍सेशन को हटाया गया है. उन्‍होंने कहा कि यह सबकुछ कैलकुलेशन करने के बाद ही इस अमाउंट पर आए हैं.

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