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आयकर में बदलाव नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप ऐसे बचा सकते हैं टैक्स

व‍ित्त मंत्री अरुण जेटली ने व‍ित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट में मध्यम वर्ग को टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी है. उम्मीद  की जा रही थी कि इस बजट में सरकार आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया जाएगा.

कहकि कहकि
विकास जोशी
  • नई दिल्ली,
  • 01 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 5:08 PM IST

व‍ित्त मंत्री अरुण जेटली ने व‍ित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट में मध्यम वर्ग को टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी है. उम्मीद  की जा रही थी कि इस बजट में सरकार आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करेगी, लेक‍िन ऐसा नहीं हुआ. आपको पहले की तरह ही आयकर छूट मिलेगी. लेक‍िन अगर आप टैक्स बचाने की सोच रहे हैं, तो इसका मौका आपके पास है.

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आयकर के तौर पर आपके पैसे टैक्स में ही खर्च न हो जाएं, इसके लिए आप पैसे बचाने पर ध्यान दे सकते हैं. आगे हम आपको बता रहे हैं 10 ऐसी ही स्कीम्स के बारे में, जिनमें अगर आप पैसे लगाएंगे, तो आपको डबल फायदा होगा. ये स्कीम्स न सिर्फ आपकी बचत पर अच्छा ब्याज और रिटर्न  देती हैं, बल्क‍ि  टैक्स में खर्च  होने वाले आपके पैसे की बचत भी करती हैं.

सेक्शन 80सी के तहत करें निवेश

सेक्शन 80सी के तहत आपको 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट म‍िलती है. हालांकि इसके लिए आपको कुछ तय स्कीम्स में ही निवेश करना जरूरी होता है, तब ही आप इसका फायदा उठा सकते हैं.

क्या है सेक्शन 80सी

इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80सी करदाताओं के लिए एक अहम सेक्शन है. निवेश और बचत की कुछ स्कीम्स को इसके तहत शामिल किया गया है. इन स्कीम्स में निवेश पर आपको टैक्स में छूट म‍िलती है. इसका मतलब है कि आप अगर इस सेक्शन के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य स्कीम्स में निवेश करते हैं, तो आपको एक तय सीमा तक कोई कर नहीं भरना पड़ेगा.

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इसे ऐसे समझ‍िए

अगर आप सालाना  5 लाख रुपये तक कमाते हैं. इसमें से आप 1.5 लाख रुपये उन स्कीम्स में निवेश करें, जो सेक्शन 80 सी के तहत आती हैं, तो ऐसा करने पर आपको सिर्फ 3.5 लाख रुपये की आय पर टैक्स देना होगा.

ये स्कीम आती हैं सेक्शन 80सी के तहत

सेक्शन 80सी के तहत अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप टैक्स में मौजूदा समय में 1.5 लाख रुपये तक बचा सकते हैं. इस स्कीम के तहत आप कई स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं. ये हैं :  

- इक्व‍िटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS): ये टैक्स सेविंग्स म्युचुअल फंड होते हैं.

- पब्ल‍िक प्रोव‍िडेंट फंड (PPF)

- टैक्स सेविंग्स फिक्स्ड डिपोजिट : ये वो एफडी होती हैं, जिनका लॉक इन पीरिएड 5 साल का होता है.

- नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

- सुकन्या समृद्ध‍ि योजना

- यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान

- नेशनल सेविंग्स सर्टिफ‍िकेट (NSC)

- होम लोन : आप लोन ईएमआई की प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. उस पर लगने वाले ब्याज पर नहीं.  

- जीवन बीमा

- पेंशन फंड्स व अन्य  

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