Finance Minister Nirmala Sitharaman ने Budget में ऐलान किया कि साल भर में 2.5 Lakh Rupee से ज्यादा PF में invest करने पर उसका Interest Tax के दायरे में आएगा. यानी एक Financial Year में केवल 2.5 लाख रुपये तक के Interest पर ही Tax deduction का लाभ मिलेगा. सरकार ने इस ऐलान के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि कि कुछ लोग इस छूट का गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं.