कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाले कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है. इस फैसले के तहत अब कर्मचारियों की बीमा राशि 7 लाख रुपये तक कर दी गई है.
दरअसल, इम्पलॉई डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना (EDLI) एक बीमा योजना है जिसकी सुविधा EPFO कर्मचारी को दी जाती है. EPFO के एक एक्टिव कर्मचारी की अगर सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 6 लाख रुपये तक का एकमुश्त भुगतान किया जाता है.
अब इसी रकम को बढ़ा कर 7 लाख रुपये कर दिया गया है. कहने का मतलब ये है कि एक लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है. EDLI में कर्मचारी को कोई रकम नहीं देनी होती है. कर्मचारी के बदले कंपनी प्रीमियम जमा करती है.
यह फैसला श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टी (CBT), EPF की बैठक में लिया गया. यह बैठक वर्चुअली हुई और इसमें वित्त वर्ष 2019-20 के लिए EPF पर ब्याज दर भी तय की गई.
आपको बता दें कि मिलने वाली बीमा राशि पिछले 12 महीनों में मिले मासिक वेतन का 30 गुना होती है, जिसकी अधिकतम सीमा 6 लाख रुपये है.
बीमा का लाभ परिवार के सदस्यों, कानूनी उत्तराधिकारी या सदस्य के नॉमिनी व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है.