उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दबिश में कुल 11 लाख रुपये के पुराने नोट बरामद हुए हैं. खनन घोटाले को लेकर पिछले दिनों ED ने गायत्री प्रजापति के अमेठी वाले घर पर छापेमारी की थी. आइए जानते हैं पुरान नोट बरामद होने पर क्या है कानून में कार्रवाई का प्रावधान? (Photo: File)
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर, 2016 को चलाए गए नोटबंदी अभियान ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के प्रचलन पर रोक लगा दी थी. इसके लिए सरकार ने सभी को पुराने नोट जमा कराने के लिए लंबा वक्त दिया था. लेकिन उसके बाद भी नोट नहीं जमा कराने पर क्या कार्रवाई हो, इसको लेकर सरकार ने साल 2017 में एक अध्यादेश पारित किया था. (Photo: File)
नियम के मुताबिक 31 मार्च 2017 के बाद चलन से बाहर हो चुके 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट रखने पर बहुत बड़ा अपराध नहीं माना जाएगा. एसबीएन (द स्पेसीफाइड बैंक नोट्स) एक्ट 2017 की धारा-5 के तहत कोई व्यक्ति चलन से बाहर हुए 10 नोट और रिसर्च स्कॉलर 25 नोट से ज्यादा नहीं रख सकेंगे. (Photo: File)
अगर किसी के पास चलन से बाहर 10 नोट से ज्यादा बरामद होते हैं तो फिर उसे धारा 5 के तहत दोषी माना जाएगा, और उस पर कम से कम 10 हजार रुपये या प्राप्त मुद्रा का पांच गुना जुर्माना लगाया जाएगा. धारा 7 के अनुसार, धारा 5 का उल्लंघन दंडनीय है. (Photo: File)
भारत में रहने वालों के लिए पुराने नोट बदलने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो चुकी है. अध्यादेश की धारा 6 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में गलत घोषणा करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, दंड की राशि 50,000 रुपये तक या जमा की गई निर्दिष्ट बैंक नोट के अंकित मूल्य राशि का 5 गुना जो भी अधिक हो सकती है. (Photo: File)
धारा 6 और 7 के अनुसार अगर उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है तो प्रत्येक वह व्यक्ति जो उल्लंघन/चूक के समय कंपनी का प्रभारी और उत्तरदायी था, दोषी माना जाएगा और उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दंडित किया जाएगा. (Photo: File)
अगर अपराध कंपनी के किसी निदेशक/प्रबंधक/सचिव/अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाना साबित होता है तो उस व्यक्ति को भी इस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और नियम के अनुसान दंडित किया जाएगा. (Photo: File)