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Air India: 3 महीने में 1000 शिकायतें, व्यवस्था की खुली पोल, यात्रियों को ये दिक्कतें!

विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने इस साल मई और जून में विभिन्न हवाई अड्डों पर शेड्यूल घरेलू एयरलाइनों का ऑडिट किया था. इसमें पाया गया कि एअर इंडिया ने कई मामलों में नियमों का पालन नहीं किया. इस वजह से उसपर जुर्माना लगाया गया था.

एअर इंडिया की सर्विस को लेकर आई हैं शिकायतें एअर इंडिया की सर्विस को लेकर आई हैं शिकायतें
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 26 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 8:41 AM IST
  • एयर इंडिया पर लग चुका है जुर्माना
  • टिकट रिफंड और लगेज संबंधित शिकायतें

पिछले तीन महीनों के दौरान एअर इंडिया (Air India) की सर्विस जुड़ी शिकायतों की भरमार हो गई है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) के अनुसार, टाटा समूह (Tata Group) के स्वामित्व वाली एअर इंडिया के खिलाफ पिछले तीन महीने में लगभग 1,000 शिकायतें मिली हैं. ये शिकायतें किराया रिफंड (Fare Refund), उड़ानों की ओवरबुकिंग और कर्मचारियों के व्यवहार जैसे मुद्दों से संबंधित हैं.

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बता दें कि पिछले साल 8 अक्टूबर को एयरलाइन के लिए बोली जीतने के बाद टाटा समूह ने 27 जनवरी को एअर इंडिया का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था.

शिकायतों का अंबार

एक तरफ टाटा एयरलाइन की सर्विस को बेहतर बनाने की योजना पर काम कर रही है. इस बीच इस तरह की शिकायतों का अंबार उसकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एअर इंडिया सहित हवाई परिवहन से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे कि किराये की वापसी, उड़ान संबंधित मुद्दें, कर्मचारियों के व्यवहार, लगेज संबंधित मुद्दे और उड़ानों की ओवरबुकिंग जैसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. पिछले तीन महीने में लगभग 1,000 ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं.

एअर इंडिया पर लग चुका है जुर्माना

विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने इस साल मई और जून में विभिन्न हवाई अड्डों पर शेड्यूल घरेलू एयरलाइनों का ऑडिट किया था.  इस तरह के ऑडिट के दौरान एअर इंडिया को इस संबंध में नियमों का पालन नहीं करते पाया गया. इसके बाद निर्धारित प्रावधानों के अनुसार एअर इंडिया पर जुर्माना लगाया गया. पिछले महीने नियामक ने पाया कि एअर इंडिया ने वैलिड टिकट होने के बाद भी एक पैसेंजर को बोर्डिंग से मना कर दिया. इतना ही नहीं बल्कि कंपनी ने पैसेंजर को हर्जाना भी नहीं दिया.

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नियमों का पालन नहीं

इसी कारण नियामक ने सरकारी से प्राइवेट हुई विमानन कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया था. डीजीसीए ने एक बयान में कहा था कि डीजीसीए ने बेंगलुरू, हैदराबाद और दिल्ली में सर्विलांस के दौरान लगातार जांच की. इसमें पाया गया कि एअर इंडिया ने कई मामलों में नियमों का पालन नहीं किया. इस वजह से उसपर जुर्माना लगाया गया.

डीजीसीए ने 14 जून को कहा था कि वैध टिकट रखने वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने और उसके बाद उन्हें अनिवार्य मुआवजा नहीं देने के लिए उसने एअर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. हाल ही में एअर इंडिया फ्लाइट AI 934 (दुबई-कोच्चि) को उड़ान के दौरान कम दबाव का सामना करने के बाद मुंबई के लिए डायवर्ट कर दिया गया था और फ्लाइट की मुंबई में सुरक्षित लैंड कराया गया था.

 

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