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New Tax Regime से ऐसे लोगों को मिलेगा अधिक फायदा, इतने लोग होंगे शिफ्ट!

बजट में नए टैक्स रिजीम के ऐलान के बाद से ही लोग इसे पुरानी टैक्स व्यवस्था से तुलना कर फायदे और नुकसान का आकलन कर रहे हैं. इस बीच CBDT के अध्यक्ष ने नए टैक्स रिजीम पर बड़ी बात कही है.

नए टैक्स रिजीम में किसे मिलेगा सबसे अधिक फायदा? नए टैक्स रिजीम में किसे मिलेगा सबसे अधिक फायदा?
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 04 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 10:10 AM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmla Sitharaman) ने बजट (Budget 2023) में नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत सात लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था. इस घोषणा के बाद से ही टैक्स सबसे अधिक चर्चा वाला कीवर्ड बना हुआ है.

टैक्सपेयर्स गुणा-गणित लगाने में जुटे हैं कि उनके लिए कौन सा फायदेमंद होगा. टैक्स पर पूरे देश में चल रही है चर्चा के बीच सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के चेयरमैन ने बताया है कि नई टैक्स रिजीम में शामिल होने पर किसे फायदा मिलेगा और कितने टैक्सपेयर्स नई टैक्स व्यवस्था के चुनेंगे, इसपर भी उन्होंने अपना अनुमान जताया है.  

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इतने लोग चुन सकते हैं नए टैक्स रिजीम

CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कहना है कि 5-7 लाख रुपये के बीच की आमदनी वाले व्यक्तियों को नई टैक्स व्यवस्था में ट्रांसफर होने पर लाभ मिलेगा. हालांकि, ये टैक्सपेयर्स पर निर्भर है कि वो नई टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव करें. उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि पहले साल में ही कम से कम 50 फीसदी से 66 फीसदी टैक्सपेयर्स नई टैक्स व्यवस्था में ट्रांसफर हो सकते हैं.

टैक्स का प्रवाधान

नए टैक्स रिजीम में 0 से 3 लाख रुपये तक की इनकम पर शून्य टैक्स का प्रवाधान है. 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये तक आय पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की आय 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी टैक्स व्यवस्था को बरकार रखते हुए नए टैक्स रिजीम में टैक्स छूट को बढ़ाकर सात लाख रुपये करने का ऐलान किया है. 

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डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा

नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब की संख्या को 6 से 5 कर दिया गया है. नए स्लैब के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री है. लेकिन नए टैक्स रिजीम को चुनते वक्त टैक्सपेयर्स को इस बात ध्यान रखना होगा कि उन्हें किसी भी तरह के डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा. ओल्ड टैक्स रिजीम में 80C के  निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक का छूट और डिडक्शन का लाभ मिलता है. नई टैक्स व्यवस्था में इसे खत्म कर दिया गया है. 

डिफॉल्ट है न्यू टैक्स रिजीम

पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को 80C के तहत निवेश पर छूट मिलती है. लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि नए टैक्स रिजीम के मुकाबले पुराने के स्लैब का काफी अधिक हैं. इसमें 10 लाख रुपये से ऊपर की आमदनी पर सीधे 30 फीसदी टैक्स का लगता है. सरकार ने कहा है कि अगर आपकी सालाना आमदनी सात लाख रुपये से अधिक है, तो आप खुद ब खुद नई टैक्स रिजीम में दाखिल हो जाएंगे.

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