Advertisement

Delhi New Rule: डीजल गाड़ियों पर दिल्ली में सख्त पाबंदी, कहीं सीमा पर न रोक दी जाए आपकी कार?

मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV) और हैवी गुड्स व्हीकल (HGV) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यानी ट्रक पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, हालांकि सीएनजी ट्रक पर छूट है.

दिल्ली की सभी सीमाओं पर कड़ी निगरानी (Photo: File) दिल्ली की सभी सीमाओं पर कड़ी निगरानी (Photo: File)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 04 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 8:44 AM IST

दिल्ली देश की राजधानी है, यहां हर रोज हजारों वाहन दूसरे राज्यों से आते हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं. ऐसे में अगर आप दूसरे राज्यों से दिल्ली आ रहे हैं, वो भी डीजल वाहन से तो क्या एंट्री मिलेगी? या फिर आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, लेकिन आपके पास डीजल कार है, तो क्या उसे चलाने का आदेश मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस खबर के माध्यम से मिले जाएंगे. 

Advertisement

दरअसल, दिल्ली-NCR की हवा सांस लेने लायक नहीं है, बिना मास्क के घूमने पर आप बीमार हो सकते हैं. दिल्ली की जिन 50 जगहों पर AQI का डेटा रिकॉर्ड करने की मशीन लगी है, उनमें से 84 फीसदी यानी 42 जगहों पर हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है, यानी गंभीर श्रेणी में है. जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब आपमें से ज्यादातर लोगों को अपने घरों के भीतर बंद रहना होगा. दिल्ली सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है.

दिल्ली सरकार ने फटाफट लिए ये 5 फैसले-
पहला- दिल्ली सरकार ने अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को WORK FROM HOME का आदेश दे दिया है. 
दूसरा- जरूरी सामान ला रहे ट्रक को छोड़कर बाकी सभी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक का आदेश. 
तीसरा- दिल्ली में सभी डीजल गाड़ियों और BS-6 के नीचे की कारों के चलने पर भी प्रतिबंध लग गया है. 
चौथा- एक बार फिर ऑड-ईवन फॉमूला लागू करने पर विचार हो रहा है. 
पांचवां- दिल्ली में शनिवार से सभी PRIMARY SCHOOL को बंद कर दिया गया है.

Advertisement

1. सभी तरह के ट्रकों पर बैन
GRAP स्टेज 4 के लागू होने के बाद दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की आवाजाही पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा, BS4 इंजन वाले डीजल व्हीकल्स की दिल्ली में एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है. वहीं, मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV) और हैवी गुड्स व्हीकल (HGV) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यानी ट्रक पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, हालांकि सीएनजी ट्रक पर छूट है. आवश्यक वस्तुओं को ले जाने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छूट दी गई है. इलेक्ट्रिक और CNG से चलने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में अन्य ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध होगा. 

2. डीजल कारों को लेकर क्या है नियम? 
दरअसल, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) ने दिल्ली और एनसीआर में डीजल से चलने वाले चार पहिया हल्के मोटर वाहनों (LMV) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. इस कैटेगरी में प्राइवेट वाहन यानी कार भी आते हैं. लेकिन अगर डीजल वाहन BS-6 है तो फिर प्रतिबंध नहीं लगेगा. अगर BS-4 है तो फिर उसे दिल्ली में चलाना प्रतिबंधित है. हालांकि आदेश में कहा गया है कि आवश्यक/आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को छूट मिलेगा. ये नियम दिल्ली और एनसीआर के लिए भी लागू है.

Advertisement

इसलिए अगर आप डीजल कार से दिल्ली आने की सोच रहे हैं तो समस्या हो सकती है  हो सकता है कि आपको दिल्ली की सीमा पर रोक दिया जाए. बीएस4 डीजल वाहनों को अगली सूचना तक केवल दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर प्रतिबंधित किया गया है. 

किन वाहनों को है अनुमति
नियम के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के लिए पेट्रोल से चलने वाली कारों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सीएनजी इंजन का उपयोग करने वाली कारों को भी अनुमति दी जाएगी. डीजल वाले BS-6 कार पर प्रतिबंध नहीं है. 

हाईवे, सड़क और फ्लाईओवर निर्माण पर रोक
GRAP स्टेज 4 में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है. हालांकि, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए सरकार ने मेडिकल, रेलवे, मेट्रो रेल सर्विसेज, हवाई अड्डों और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल जैसी जरूरी सेवाओं को छूट दी है. इसके अलावा हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज जैसी बड़ी निर्माण परियोजनाओं पर भी रोक लगा दी गई है.

वायु प्रदूषण की वजह से नियम में बदलाव
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के पुराने प्रतिबंध के अनुसार, 10 साल से अधिक पुरानी डीजल कारों को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है. और यही प्रतिबंध 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों पर लागू होता है. हालांकि वैकल्पिक रूप से, मालिकों को इन वाहनों को भारत के अन्य राज्यों के लोगों को बेचना होगा, इससे पहले कि वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो. 

Advertisement

नोएडा में भी सख्त प्रतिबंध

दिल्ली से सटे नोएडा में भी 10 तरह की पाबंदियां लगाई गई है. जिले के सभी हॉट मिक्स प्लांट और आरएसी बंद कर दिए जाएंगे. आदेश दिया गया है कि मैकेनिकल स्विमिंग में धूल नहीं होनी चाहिए और यह भी तय किया गया है कि बिल्डर साइटों पर एंटी स्मॉग गन लगाई जाए. 5000 वर्गमीटर वाली साइट पर स्मॉग गन लगाना होगा. निर्माण कार्य को डस्ट ऐप पर रजिस्टर करवाना जरूरी होगा. निर्माण सामग्री ढक कर रखनी होगी. 

इसके अलावा खुले में आग लगाने पर भी पाबंदी लगा दी गई, होटलों में बड़े तंदूर बंद रहेंगे पूरे जिले में किसी भी तरह की खनन की कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी. खनन करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कूड़ा गत्ता और घांस पत्तों को जलाने पर पाबंदी है, डीजल इंजन और जनरेटर प्रतिबंधित है. इसी कड़ी के मे नोएडा में 90 स्प्रिंकल टैंकर और 40 एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं. 

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement