
जुलाई का महीना शुरू हो गया है और आज महीने के पहले दिन से कई बड़े वित्तीय बदलाव लागू कर दिए गए हैं, जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करने वाले हैं, जबकि कुछ आपकी जेब पर बोझ बढ़ाने वाले हैं. आज से सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) और गिफ्ट पर TDS लागू कर दिया है.
क्रिप्टोकरेंसी पर एक फीसदी टीडीएस
क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर सरकार की ओर से 30 फीसदी का टैक्स (Tax) लगाए जाने के बाद आज से क्रिप्टो निवेशकों को एक और झटका लगा है. दरअसल, निवेशकों को सभी तरह के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी की दर से TDS का भुगतान करना होगा, चाहे वो क्रिप्टो असेट लाभ में बेचा गया हो या फिर नुकसान में. सरकार के इस फैसले के पीछे दरअसल, मकसद यह है कि ऐसा करके वह क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन (Transactions) करने वालों की निगरानी कर सकेगी.
गिफ्ट पर 10 फीसदी TDS
दूसरे बड़े बदलाव के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 2022 से व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट पर 10 फीसदी की दर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) का नियम लागू कर दिया गया है. ये टैक्स सोशल मीडिया (Social Media) इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए टीडीएस देना तब जरूरी होगा, जब किसी कंपनी की ओर से मार्केटिंग के उद्देश्य से गिफ्ट दिया गया हो, जबकि डॉक्टरों (Doctors) को मिलने वाली मुफ्त दवा के सैंपल, विदेशी फ्लाइट टिकट या अन्य मंहगे गिफ्ट पर यह नियम लागू होगा.
एयर कंडीशनर (AC) खरीदना पड़ेगा महंगा
आज से अपने घर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर (Air Conditioner) खरीदने के लिए अब जेब ज्यादा ढीली करनी होगी. दरअसल, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ने एयर कंडीशनर्स के लिए एनर्जी रेटिंग रूल्स में बदलाव किया है, जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू हो गया है. इसके मुताबिक, 5-स्टार एसी की रेटिंग सीधे 4-स्टार हो जाएगी. नई एनर्जी एफिशिएंसी निर्देशों के साथ ही भारत में एसी की कीमतों में आने वाले समय में 10 फीसदी तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है.
सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन
भारत में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं मिलने वाली है. सरकार के इस फैसले की वजह से पैक्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट (Dairy Products) बनाने और बेचने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है. इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद आज से बेवरेज कंपनियां प्लास्टिक स्ट्रॉ (Plastic Straw) के साथ अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगी.
पैन-आधार लिंक पर दोगुना जुर्माना
जिन लोगों ने अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उन्हें आज से इस काम को करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. 30 जून तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करने पर इसका आधा यानी 500 रुपये जुर्माने भरना था. इसको लेकर सरकार की ओर से भी कई बार हिदायत दी जा चुकी है, इसके बावजूद अगर आप यह काम करने से चूक गए हैं तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ गया है.
LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख की तरह आज भी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया गया है. कंपनियों ने आज कमर्शियल सिलेंडर के दाम 198 रुपये बढ़ा दिए हैं. हालांकि सब्सिडी वाली सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 2021 रुपये हो गये हैं. इससे पहले इनकी कीमतें 2219 रुपये थीं.