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PPF समेत इन सेविंग स्‍कीम्स में किया है निवेश... सरकार ने बदल दिए नियम, आपका जानना है जरूरी

केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजना के तहत निवेशकों को लाभ देने वाली पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम और अन्‍य योजनाओं के नियम में बदलाव किया गया है. निवेश करने से पहले भी आपको इन नियमों को जान लेना चाहिए.

छोटी बचत योजना के तहत बदला नियम  छोटी बचत योजना के तहत बदला नियम
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 21 नवंबर 2023,
  • अपडेटेड 8:07 AM IST

केंद्र सरकार (Central Government) छोटी बचत योजनाओं (Small Saving Scheme) के तहत कई स्कीम्स चला रही है. हर वर्ग को लाभ देने के लिए इन योजनाओं की शुरुआत की गई है. फाइनेंस मिनिस्‍ट्री के इकोनॉमिक अफेयर्स डिपॉर्टमेंट की ओर से स्‍माल सेविंग स्‍कीम में निवेश के नियम और ब्‍याज तय किए जाते हैं. मौजूदा समय में स्‍माल सेविंग स्‍कीम के तहत नौ योजनाएं चलाई जा रही है. इसमें रिकरिंग डिपॉजिट (RD), PPF, सुकन्‍या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्‍मान सेविंग स्‍कीम सर्टिफिकेट, किसान विकास पात्र (Kisan Vikas Patra), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और सीनियर सीटिजन सेविंग स्‍कीम शामिल हैं. 

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अभी हाल ही में सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंड फंड (Public Provident Fund), सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम और अन्‍य छोटी बचत योजना के कुछ नियमों (Small Saving Schemes Rules) में बदलाव किया है. अगर आपने भी इन योजनाओं में निवेश किया है या करने का प्‍लान है तो इन योजनाओं के बदले हुए नियम पर गौर कर लेना चाहिए. 

सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम में क्‍या हुआ बदलाव 
अगर कोई शख्‍स सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम (Senior Citizen Saving Scheme) में पैसा लगाना चाहता है तो उसके लिए यह बदला हुआ नियम बेहद खास है. सरकार ने राहत देते हुए अकाउंट खोलने की अवधि को बढ़ा दिया है. 9 नवंबर को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, रिटायरमेंट (Retirement) होने के तीन महीने के भीतर आप इस योजना के तहत अकाउंट खोल सकते हैं और रिटायरमेंट पर लाभ देने वाली इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. पहले ये समय सिर्फ 1 महीने दिया जाता था. नोटिफिकेशन के मुताबिक, सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम के तहत ब्‍याज दर की गणना मैच्‍योरिटी डेट या बढ़ी हुई मैच्‍योरिटी डेट के आधार पर तय होगी. 

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पीपीएफ के बदले हुए नियम 
PPF स्‍कीम के तहत अगर कोई समय से पहले अकाउंट बंद करना चाहता है तो उसके नियम बदल चुके हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (अमेंडमेंट) स्कीम 2023 के तहत मोडिफिकेशन किया गया है. यह खासतौर पर नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्‍कीम (National Saving Time Deposit Scheme) के तहत समय से पहले निकासी से संबंधित रूपरेखा तैयार करती है. 

पोस्‍ट ऑफिस सेविंग अकांउट 
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर किसी ने पांच साल की योजना में निवेश किया है और वह समय से पहले 4 साल में ही अकाउंट विड्रॉल करता है तो ब्‍याज का पैसा पोस्‍ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. वहीं नियम के मुताबिक, अगर किसी ने पांच साल के टाइम डिपॉजिट में पैसा निवेश किया है और चार साल में ही अपने खाते को क्‍लोज करता है तो ब्‍याज को तीन साल के टाइम डिपॉजिट अकाउंट के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा. 

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