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खेल पर टैक्स! ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और रेस कोर्स पर इतना बढ़ जाएगा GST

ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की क्या दर हो, ये तय करने के लिए सरकार ने मेघालय के मुख्यमंत्री सी. के. संगमा की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया था. इस मंत्री समूह ने ऑनलाइन गेमिंग पर बढ़ी दर से जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी है.

खेलने पर बढ़ेगा टैक्स ! खेलने पर बढ़ेगा टैक्स !
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 18 मई 2022,
  • अपडेटेड 10:59 PM IST
  • मंत्री समूह ने तैयार किया प्रस्ताव
  • जीएसटी काउंसिल करेगी अंतिम फैसला

अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं. मोबाइल या कंप्यूटर पर ऑनलाइन गेम खेलना पसंद करते हैं, तो आपकी जेब का बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार ने ना सिर्फ GST का दायरा बढ़ाकर ऑनलाइन गेमिंग, रेस कोर्स और कसीनो तक करने का मन बना लिया है. बल्कि इनके लिए जीएसटी की दर (GST Rate) भी ऊंची रह सकती है.


ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% GST!

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ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की क्या दर हो, ये तय करने के लिए सरकार ने मेघालय के मुख्यमंत्री सी. के. संगमा की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया था. इस मंत्री समूह ने ऑनलाइन गेमिंग के साथ-साथ रेस कोर्स (घुड़दौड़) और कसीनो पर 28% की दर से जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी है.

मंत्री समूह की बैठक 2 मई को हुई थी. ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े स्टेक होल्डर्स और कसीनो, रेस कोर्स चलाने वाली सोसायटियों के साथ अलग-अलग पहलुओं को विचार करने के बाद मंत्री समूह के बीच इन पर जीएसटी को बढ़ाकर 28% करने पर सहमति बनी है. ये देश में सट्टा (Betting) और जुआ (Gambling) पर लगने वाले टैक्स जितना होगा.

जीएसटी परिषद लेगी अंतिम निर्णय

सरकारी सूत्रों ने जानकारी दी है कि मंत्री समूह के इस प्रस्ताव पर अब जीएसटी परिषद की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा. जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं. जबकि इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि सदस्य होते हैं.

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अभी किस गेम पर कितना टैक्स

अभी देश में बेटिंग और गैम्बलिंग वाले ऑनलाइन गेम्स पर 28% जीएसटी लगता है. जबकि इसी तरह के सामान्य खेलों पर 18% की दर से जीएसटी लगता है. वहीं ऑनलाइन गेम पर जो कमीशन जुटाया जाता है, उस पर प्रत्येक गेम के हिसाब से 18% टैक्स लिया जाता है.

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