
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है. अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान जा रही है. ऐसे में केन्द्र सरकार ने पर्सनल यूज के लिए आयात किए जाने वाले ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर पर छूट देने का निर्णय किया है. जानें पूरी डिटेल
पोस्ट, कुरियर या ई-कॉमर्स मंगा सकते हैं
देश में कोरोना से जंग के लिए केन्द्र सरकार ने कई वस्तुओं के आयात पर कस्टम ड्यूटी और अन्य शुल्कों पर राहत दी है. इसके लिए तैयार सूची में अब निजी उपयोग के लिए मंगाए जाने वाले ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर को भी शामिल कर लिया गया है. इससे डाक, कुरियर या ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए जाने वाले ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर को कस्टम ड्यूटी से छूट मिलेगी.
31 जुलाई तक के लिए है छूट
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि ये छूट अभी 31 जुलाई 2021 तक के लिए ही मान्य है.
कस्टम पर ऐसे मिलेगी क्लीयरेंस
मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर को कस्टम से क्लीयरेंस दिलाने के लिए फॉर्म पर ‘गिफ्ट’ के तौर पर छूट मांगनी होगी. राखी, दवाओं और जीवन रक्षक दवाओं के आयात को कस्टम पर क्लीयरेंस के वक्त ‘गिफ्ट’ श्रेणी में छूट मिलती है और ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर को भी उसी लिस्ट में डाला गया है.
देश में कोरोना का कहर जारी है. स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं. ये पूरी दुनिया में किसी एक दिन में सामने आने वाले नए मामलों की सबसे अधिक संख्या है.
देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत को दूर करने के लिए इससे पहले सरकार ऑक्सीजन के आयात, मरीज को ऑक्सीजन चढ़ाने में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन उपकरण, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक टैंकर, ऑक्सीजन संयंत्र और उसके उपकरणों के आयात पर भी करों से छूट दे चुकी है.
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