
बैंकों में मंगलवार, 23 मई से 2000 रुपये के नोट अन्य मूल्य के नोटों से एक्सचेंज (2000 Rs Note Exchange) होने शुरू हो जाएंगे. बैंक इसके लिए तैयारी में जुट गए हैं. लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर चर्चा चल निकली कि 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज कराने के लिए बैंकों में फॉर्म भरना होगा. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंकों में 2000 रुपये के नोट को डिपॉजिट करने के लिए सिर्फ बैंकिंग नियमों का पालन करना होगा.
क्या भरना होगा फॉर्म?
रिजर्व बैंक के अनुसार, 2000 रुपये के नोट को बैंक के ब्रॉन्च से एक्सचेंज कराने के लिए किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरना होगा. बैंक ने कहा है कि इस तरह के कोई भी दिशा-निर्देश नहीं जारी किए गए हैं.
नोट बदलने की लिमिट
रिजर्व बैंक ने कहा है कि 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक के बीच 2000 रुपये के नोट को आसानी से एक्सचेंज कराया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के ब्रॉन्च में जाकर एक बार में 20,000 रुपये तक 2000 के नोट आसानी से बदलवा सकते हैं. रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि नोट बदलने की सुविधा निशुल्क होगी.
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर पर बदल सकते हैं नोट
एक बार में 20 हजार रुपये से अधिक के 2000 रुपये नोट नहीं बदले जाएंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत बंद करने का फैसला किया है. इस पॉलिसी के तहत आरबीआई धीरे-धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस ले लेगा. जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर भी 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं. लेकिन सेंटर पर सिर्फ 4000 रुपये तक के ही 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक बैंक की तरह की काम करते हैं. ये ग्रामीणों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं. वो ट्रांजैक्शन भी करते है.
यहां भी एक्सचेंज होंगे नोट
आरबीआई के पूरे देश में 31 जगहों पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लेकिन 2000 रुपये के नोट अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी,हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में बदले जा सकेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें. यानी बैंक अब ग्राहकों को 2000 के नए नोट नहीं देंगे.