Advertisement

'आपको कानून का पालन करना होगा...' केंद्रीय मंत्री बोले- Paytm बैंक पर एक्शन एक सबक

Paytm Payment Bank पर आरबीआई के एक्शन पर बोलते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कोई भी कंपनी, चाहे वह भारत की हो या फिर विदेश की, बड़ी हो या छोटी, उसे देश के कानून का पालन करना ही होगा. कानूनों का बिना पालन किए कोई काम नहीं कर सकता है.

पेटीएम पर आरबीआई की कार्रवाई पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर पेटीएम पर आरबीआई की कार्रवाई पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 18 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 3:47 PM IST

ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज देने वाली कंपनी पेटीएम (Paytm) की बैंकिंग यूनिट पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का एक्शन अन्य फिनटेक कंपनियों के लिए एक सबक है. इस मामले पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकस व आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने कहा है कि आपको कानून का पालन करना ही होगा, ये कंपनियों के लिए वैकल्पिक नहीं हो सकता.  

Advertisement

केंद्रीय मंत्री ने कहा- ये वैकल्पिक नहीं
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने Paytm Payment Bank (PPBL) पर केंद्रीय बैंक द्वारा लगाए गए बैन को लेकर बात की और कहा कि पेटीएम बैंक पर की गई कार्रवाई एक ऐसा मामला है, जो दिखाता है कि उद्यमी बनाए गए नियमों का पालन नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और हर कंपनी को कानून का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि आरबीआई के हालिया रेग्यूलेटरी एक्शन ने फिनटेक फर्मों (Fintech Firms) का ध्यान कानून के अनुपालन के महत्व की ओर खींचा है. उन्होंने कहा कि ये दुनिया के किसी भी देश में वैकल्पिक नहीं, बल्कि यह एक ऐसा पहलू है, जिसपर हर बिजनेसमैन को पूरा ध्यान देना चाहिए.

'कानून का पालन किए बिना काम नहीं'
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड संकट (PPBL Crisis) के बीच मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कोई भी कंपनी, चाहे वह भारत की हो या फिर विदेश की, बड़ी हो या छोटी, उसे देश के कानून का पालन करना ही होगा. कोई भी कंपनी कानूनों का बिना पालन किए काम नहीं कर सकती है. इस बीच पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की ओर से की गई नियामकीय कार्रवाई में लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो केंद्रीय बैंक ने Paytm की बैंकिंग शाखा पर बैन की डेडलाइन को हाल ही में 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है. 

Advertisement

फिनटेक के लिए एक बड़ा सबक 
राजीव चंद्रशेखर ने आगे कहा है कि यह धारणा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) के खिलाफ RBI की नियामकीय कार्रवाई ने फिनटेक सेक्टर को को परेशान कर दिया है...मुझे नहीं लगता कि ये सही है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इस एक्शन ने फिनटेक उद्यमियों का ध्यान इस तथ्य की ओर जरूर खींचा है कि आपको यह पता होना चाहिए कि कानून का अनुपालन कैसे करना है.' निश्चित रूप से भारत में उद्यमियों को इसपर अधिक ध्यान देने की जरूरत है.

15 मार्च तक Paytm को राहत
गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक की सेवाओं पर बैन लगाने का आदेश जारी किया था और इसकी डेडलाइन को 29 फरवरी के बजाय अब 15 मार्च किया गया है. आदेश के तहत 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक यूजर्स अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं होगी. लेकिन अब जबकि पेटीएम PPBL के बजाय एक्सिस बैंक जुड़ रहा है, तो ऐसे में मर्चेंट्स को मिलने वाली पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंडबॉक्स या पेटीएम पीओएस टर्मिनल जैसी सर्विस जारी रहेगी. 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement