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ITR भरने से कतरा रहे करदाता, कहा Deadline तक भरना मुश्किल

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) लगातार लोगों को कह रहा है कि बिना डेडलाइन का इंतजार किए फटाफट आईटीआर फाइल कर दें. लेकिन इसके बाद भी ऐसे करदाताओं की संख्या बेहद कम है, जिन्होंने इस काम को पूरा किया है.  

ITR भरने से कतरा रहे करदाता ITR भरने से कतरा रहे करदाता
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 22 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 10:12 AM IST
  • लोकल सर्कल ने जारी की सर्वे रिपोर्ट
  • 31 जुलाई तक भर सकते हैं आईटीआर

आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है. करदाता 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. विभाग की ओर से लगातार यह अपील की जा रही है कि डेडलाइन का इंतजार न करें और जल्द से जल्द ये काम पूरा कर लें. लेकिन इसके बावजूद देश के आधे से ज्यादा करदाताओं ने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है. 

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10 दिन से भी कम समय बचा 
लोकल सर्कल के हालिया सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि देश के 54 फीसदी करदाता ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक वित्त वर्ष 2021-22 या आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है. जबकि आयकर विभाग की ओर से आईटीआर भरने के लिए तय की गई डेडलाइन में अब 10 दिन से भी कम का समय बचा है. इसके बाद भी आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या में तेजी नहीं आ रही है.  

विभाग दे रहा जल्द भरने की सलाह 
सर्वे के आंकड़ों से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इसके मुताबिक, 37 फीसदी करदाताओं को लगता है कि शायद वह आईटीआर भरने की डेडलाइन तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. ये आंकड़ा तब है जबकि आयकर विभाग लोगों को जल्द आईटीआर दाखिल करने की लगातार सलाह दे रहा है. बता दें 31 जुलाई तक इस काम को नहीं करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.  

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ऑनलाइन भर सकते हैं रिटर्न
इस जरूरी काम को पूरा करने के लिए आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं. इस प्रक्रिया को घर बैठे आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है. रिटर्न भरते समय कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है. ऐसा करने से आपको रिटर्न दाखिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी. विशेषज्ञों की मानें तो आईटीआर रिटर्न दाखिल करते समय इसमें इनकम से जुड़ी सभी जानकारियों को बेहद सावधानी पूर्वक दर्ज करना जरूरी है. 

सही आईटीआर फॉर्म का करें चयन 
टैक्सपेयर्स के लिए सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना सबसे जरूरी है. अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर के आधार पर सात प्रकार के आईटीआर फॉर्म होते हैं. आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-3 और आईटीआर-4 व्यक्तियों के लिए लागू होते हैं. करदाता को अपनी आय और श्रेणी के आधार पर फॉर्म का चयन करना होता है. यदि आईटीआर फॉर्म सही ढंग से नहीं चुने गए हैं, तो करदाता को आयकर विभाग से नोटिस आने पर फिर से आईटीआर दाखिल करने की जरूरत पड़ सकती है.

 

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