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इस राज्य में सस्ती होगी वाइन और बीयर, नई कीमत भी हो चुकी है तय!

इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति 2022-23 में अंग्रेजी शराब की खुदरा कीमतें 20 फीसदी तक कम की थी. इसके अलावा सरकार ने राज्य के सभी हवाई अड्डों पर तथा 4 बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के सुपर मार्केट में शराब की खुदरा बिक्री की मंजूरी दी थी.

सस्ती होने वाली है बीयर सस्ती होने वाली है बीयर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 27 मई 2022,
  • अपडेटेड 10:19 AM IST
  • मंत्रियों के समूह ने दी इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने की मंजूरी
  • कैबिनेट को भेजा जाएगा इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव

मध्य प्रदेश में रहने वाले शराब व बीयर प्रेमियों को सरकार की ओर से जल्द एक सौगात मिलने वाली है. दरअसल राज्य में बीयर (Beer) और वाइन (Wine) पर इम्पोर्ट ड्यूटी (Import Duty) कम होने वाला है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने गुरुवार को बताया कि मंत्रियों के एक समूह ने वाइन और बीयर पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने की मंजूरी दे दी है.

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अब बीयर-वाइन पर इतना कम हो जाएगा शुल्क

मिश्रा ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया, 'बीयर पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने पर सहमति बनने के बाद मंत्रियों के समूह ने एक प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल के पास भेजने का निर्णय लिया है. मंगलवार को इस सहमति पर पहुंचा गया कि बीयर के मामले में इम्पोर्ट ड्यूटी 30 रुपये प्रति बल्क लीटर से घटाकर 20 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा जाए. इसी तरह वाइन के मामले में इसे 10 रुपये प्रति प्रूफ लीटर से घटाकर 5 रुपये करने का प्रस्ताव भेजने की तैयारी है.' मंत्रियों के इस समूह की बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की. इस बैठक में मध्य प्रदेश के आबकारी मंत्री जगदीश देवरा और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे.

नई आबकारी नीति में भी सस्ती हुई थी शराब

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इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति 2022-23 में अंग्रेजी शराब की खुदरा कीमतें 20 फीसदी तक कम की थी. इसके अलावा सरकार ने राज्य के सभी हवाई अड्डों पर तथा 4 बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के सुपर मार्केट में शराब की खुदरा बिक्री की मंजूरी दी थी. सरकार ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना इनकम (Annual Income) वाले लोगों को एक साल के लिए 50 हजार रुपये का शुल्क भरकर घर पर ही बार खोलने की भी मंजूरी दी गई थी.

बढ़ गई थी घर पर शराब रखने की लिमिट

नई आबकारी नीति में प्रदेश की सरकार ने लोगों के लिए घर पर शराब रखने की लिमिट भी बढ़ा दी थी. पहले राज्य में घर पर 1 पेटी बीयर और 6 बॉटल शराब रखने की इजाजत थी. इस लिमिट को 4 गुना बढ़ाया गया है. राज्य के दो शहरों भोपाल और इंदौर में माइक्रोब्रीवरीज (Microbrewries) भी खोलने की मंजूरी नई नीति में दी गई थी. माइक्रोब्रीवरीज में सीमित मात्रा में बीयर तैयार की जाती है और वहीं पीने के लिए मुहैया कराई जाती है. अभी इस तरह की सुविधा देश के कुछ बड़े शहरों तक सीमित थी.

 

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