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New Year Rule Change: नए साल में बदल जाएंगे ये नियम, सीधा आपकी जेब पर होगा असर

New Year Rule Change: अगर आप नए साल में अपनी जेब खाली नहीं करना चाहते हैं तो इस खबर को गौर से पढ़ें. क्योंकि महंगाई के इस दौर में आप छोटी-छोटी बचत से ही मोटी रकम जमा कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि 1 जनवरी से क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं.

ATM withdrawal charges ATM withdrawal charges
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 29 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 6:28 PM IST
  • नए साल में ATM से कैश निकासी पर ज्यादा चार्ज
  • ग्राहक की लापरवाही बैंक नहीं करेगा भरपाई

New Year Rule Change: अगर आप नए साल में अपनी जेब खाली नहीं करना चाहते हैं तो इस खबर को गौर से पढ़ें. क्योंकि महंगाई के इस दौर में आप छोटी-छोटी बचत से ही मोटी रकम जमा कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि 1 जनवरी से क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं.

नए साल में अधिक ATM शुल्क

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनवरी 2022 से ATM से नकद निकासी पर चार्ज बढ़ा दिया है. आप एक महीने में पांच बार मुफ्त नकद निकासी या बैलेंस की जानकारी, या फिर ATM पिन बदलाव कर सकते हैं. पांच बार से अधिक इस्तेमाल करने पर हर लेनदेन में 21 रुपये देने होंगे. फिलहाल अभी 20 रुपये वसूले जा रहे हैं. 

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एमएफ सेंट्रल पोर्टल पर म्यूचुअल फंड के लिए लेनदेन

म्यूचुअल फंड से संबंधित सेवाओं को आसान बनाने के लिए बीते सितंबर महीने में एमएफ सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया था. नए साल से इस पोर्टल पर लेनदेन करने की सुविधा भी शुरू हो जाएगी. अभी इस पर बैंक खाते में परिवर्तन, मोबाइल नंबर और ईमेल पते, नामांकन दाखिल करना जैसे कई सुविधाएं मिल रही हैं. इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से भी मंजूरी मिल चुकी है.
 
ग्राहक की लापरवाही पर बैंक नहीं करेगा भरपाई

आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि जनवरी-2022 से बैंक लॉकर की छेड़छाड़, के लिए अब बैंक जिम्मेदार होंगे. कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी, आग लगने या चोरी होने की स्थिति में भी बैंक ग्राहक को वार्षिक किराए का 100 गुना तक भुगतान करेगी. हालांकि, यह नियम प्राकृतिक आपदाओं और ग्राहक की लापरवाही से होने वाले नुकसान पर लागू नहीं होगा. 

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31 दिसंबर के बाद ITR भरने पर लगेगा जुर्माना 

 31 दिसंबर के बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (ITR Return) फाइल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लगेगा. अगर आप 5 हजार रुपये जुर्माने से बचना चाहते हैं तो फिर 31 दिसंबर से पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (ITR Return) जरूर फाइल कर दें. हालांकि जिनकी कमाई 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये ही चुकाने होंगे. 
 

 

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