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गोल पापड़ पर GST नहीं, चौकोर पर लगेगा! ​​हर्ष गोयनका के ट्वीट पर CBIC ने दी ये सफाई

GST on Papad उद्योगपति हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट कर कहा-क्या आप जानते हैं कि गोल पापड़ को जीएसटी से मुक्त रखा गया है, जबकि चौकोर पापड़ पर जीएसटी लगता है? इस मसले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चटखारे लिए जा रहे थे. 

जीएसटी को लेकर चर्चा (फाइल फोटो: @hvgoenka) जीएसटी को लेकर चर्चा (फाइल फोटो: @hvgoenka)
aajtak.in
  • नई दिल्ली ,
  • 01 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 11:59 AM IST
  • हर्ष गोयनका ने उठाए थे सवाल
  • इस पर सरकार की तरफ से आई सफाई

गोल पापड़ पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगता है और चौकोर पापड़ पर नहीं, ऐसी जानकारी देने वाले उद्योगपति हर्ष गोयनका के ट्वीट पर सीबीआईसी ने सफाई दी है. इस मसले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चटखारे लिए जा रहे थे. 

उद्योगपति हर्ष गोयनका ने मंगलवार को एक ट्वीट कर कहा, 'क्या आप जानते हैं कि गोल पापड़ को जीएसटी से मुक्त रखा गया है, जबकि चौकोर पापड़ पर जीएसटी लगता है? क्या कोई किसी अच्छे चार्टर्ड एकाउंटेंट का नाम सुझा सकता है जिससे मैं इसका लॉजिक समझ सकूं' 

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harshtweet

CBIC ने दिया ये जवाब 

हर्ष गोयनका के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज ऐंड कस्टम्स (CBIC) ने कहा, 'पापड़ किसी भी रूप में हो उसे जीएसटी नोटिफिकेशन संख्या 2/2017-CT(R) के तहत जीएसटी से मुक्त रखा गया है. यह नोटिफिकेशन वेबसाइट http://cbic.gov.in पर उपलब्ध है.' 

tweet

कई यूजर्स ने बताया था फेक 

गौरतलब है कि हर्ष गोयनका के ट्वीट के तत्काल बाद कई यूजर ने इसे फेक बताया था. कुछ महीने पहले ही गुजरात के अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स (GAAR) ने भी अपने एक आदेश में यह साफ किया था कि पापड़ चाहे किसी भी आकार और आकृति का हो, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. 

हाल में लस्सी और फ्लेवर्ड मिल्क पर जीएसटी को लेकर गुजरात के जीएसटी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (AAR-Gujarat) का एक दिलचस्प आदेश आया है. AAR-Gujarat ने कहा कि लस्सी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से मुक्त है. दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा है कि फ्लेवर्ड मिल्क पर जीएसटी लगता रहेगा. गौरतलब है कि लस्सी और फ्लेवर्ड मिल्क दोनों दूध से बने उत्पाद हैं, लेकिन दोनों के मामले में टैक्स के नियम अलग हैं. 

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हाल में ऐसा ही एक दिलचस्प मामला आया था कि हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के हॉस्टल फीस पर जीएसटी लगेगा या नहीं. तब महाराष्ट्र के एएजीआर ने यह आदेश दिया था कि किसी भी होटल, inn, गेस्टहाउस, क्लब या campsite को (रेजिडेंशियल या लॉजिंग उद्देश्य से चलने वाले को) जीएसटी से छूट मिलता है, अगर एक दिन का किराया 1,000 रुपये से कम हो. यही नियम हॉस्टल रूम पर भी लागू होता है.

 

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