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बदल गए NPS से पैसे निकालने के नियम, समय से पहले निकासी के लिए ऐसे करें आवेदन

नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पैसों से निकासी जुड़े नियम बदल गए हैं. NPS को लॉन्ग टाइम निवेश प्लान माना जाता है. निवेश की राशि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन के रूप में मिलती है.

एनपीएस से निकासी के नियम. एनपीएस से निकासी के नियम.
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 03 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 8:12 AM IST

पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम से आंशिक निकासी के लिए नए नियम जारी किए हैं. PFRDA ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 से अपने संबंधित नोडल कार्यालयों के माध्यम से आंशिक निकासी आवेदन जमा करने को कहा है. ये नियम केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों पर लागू होगा. इसलिए अब NPS के निवेशकों को समय से पहले निकासी के कारणों को नोडल अधिकारियों को सामने बताने होंगे और इस संबंध में डॉक्यूमेंट्स भी पेश करने पड़ेंगे.  

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सेल्फ डिक्लेरेशन से निकाल सकते थे पैसा

इससे पहले PFRDA ने निवेशकों को सेल्फ डिक्लेरेशन तहत आंशिक निकासी की अनुमति दी थी. इस नियम को 14 जनवरी 2021 को कोविड महामारी के बीच लागू किया गया था. PFRDA ने कहा- 'महामारी से संबंधित कठिनाइयों को समाप्त होने और लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के बाद परिस्थितियों और कानून को ध्यान में रखते हुए इस संबध में जांच की गई. इसके बाद आंशिक निकासी के इस नियम को सभी सरकारी क्षेत्र के लिए अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया है.'

कितना निकाल सकते हैं पैसा?

नेशनल पेंशन सिस्टम सब्सक्राइबर्स को मेच्योरिटी से पहले या तीन साल पूरे होने के बाद ही समय से पहले निकासी की अनुमति देता है. हालांकि, निकासी की राशि कुल योगदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती. NPS से मैच्योरिटी से पहले निकासी बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, घर की खरीद/निर्माण और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ही की जा सकती है. NPS में निवेश करने वाला पूरे टेन्योर के दौरान सिर्फ तीन बार की आंशिक निकासी कर सकता है.

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लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान

NPS को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट माना जाता है. इस स्कीम में नौकरी के दौरान पैसा जमा करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन के रूप में मिलती है.  NPS में 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक के लोग निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. ये स्कीम सीधे तौर पर सरकार से जुड़ी है. NPS में निवेशक को 80सी के तहत छूट के साथ ही 80 सीसीडी के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की Income Tax छूट भी मिलती है.

500 रुपये से कर सकते हैं शुरुआत

NPS में जमा पैसे निवेशक को दो तरह से मिलते हैं. पहला ये कि आप जमा रकम का सीमित हिस्सा एक ही बार में निकाल सकते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा पेंशन के लिए जमा रहेगा. इस राशि से एन्यूटी (Annuity) खरीदी जाएगी, एन्युटी खरीदने के लिए जितनी अधिक रकम आप छोड़ेंगे रिटायर होने के बाद आपको उतनी अधिक पेंशन मिलेगी. इस स्कीम में 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. 

 

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