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अमेरिकी कंपनी से जुड़ा विवाद... कोर्ट ने पूर्व SEBI प्रमुख पर लगाया 206 करोड़ का जुर्माना!

अपहेल्‍थ (UpHealth) का दावा है कि उसने ग्‍लोकल में 94.81 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कैश, स्टॉक और लोन के रूप में 2,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, लेकिन उसे मैंनेजमेंट कंट्रोल देने से रोक दिया गया.

पूर्व SEBI प्रमुख एम. दामोदरन पूर्व SEBI प्रमुख एम. दामोदरन
aajtak.in
  • नई दिल्‍ली ,
  • 23 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 2:58 PM IST

पूर्व SEBI प्रमुख एम. दामोदरन को कथित तौर पर अमेरिका की कंपनी अपहेल्‍थ और ग्‍लोकल हेल्‍थकेयर सिस्‍टम्‍स (Glocal Healthcare Systems) से जुड़े विवाद में यूएस में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय (ICA) द्वारा करीब 206 करोड़ रुपये ($ 24.84 मिलियन) का जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट ने अनुबंध मुकदमे का उल्‍लघंन करने के लिए दामोदरन पर जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि दामोदरन ग्लोकल हेल्थकेयर सिस्टम्स में शेयरहोल्‍डर थे. 

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बिजनेसवर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने ग्लोकल हेल्थकेयर, उसके प्रमोटर्स, प्रमुख शेयरहोल्‍डर्स और डायरेक्‍टर्स के खिलाफ लगभग 920 करोड़ रुपये ($110.2 मिलियन) का जुर्माना लगाया था. इस मामले में अपहेल्‍थ (UpHealth) का दावा है कि उसने ग्‍लोकल में 94.81 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कैश, स्टॉक और लोन के रूप में 2,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. 

ग्‍लोकल हेल्‍थकेयर प्रमोटर्स पर क्‍या है आरोप? 
दावा है कि भुगतान करने के बाद भी ग्लोकल हेल्थकेयर के प्रमोटर्स, डायरेक्‍टर्स ने मैनेजमेंट कंट्रोल को ट्रांसफर करने से रोक दिया और फाइनेंशियल डिटेल शेयर नहीं की. इसके बाद अपहेल्थ ने इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) के तह‍त में शिकागो ट्रिब्यूनल में मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की. इससे पहले भी ग्‍लोकल और उसके प्रमोटर्स ने अमेरिका मध्‍यस्‍थता को आगे बढ़ाने में बाधा डालने की कोशिश की थी. 

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क्‍या है पूरा विवाद? 
यह विवाद 30 अक्टूबर, 2020 के शेयर खरीद समझौते के अनुसार होल्डिंग्स द्वारा ग्लोकल के अधिग्रहण और उसके बाद ग्लोकल का नियंत्रण होल्डिंग्स को छोड़ने के लिए उनके दायित्वों के उल्लंघन के कारण हुआ है. 18 मार्च को आईसीए ने पार्टियों को अंतिम फैसला सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने उत्तरदाताओं को अनुबंध के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी पाया. इसके बाद ग्‍लोकल पर भारी जुर्माना लगाया गया है. 

ग्‍लोकल हेल्‍थकेयर ने क्‍या कहा? 
कोलकाता स्थित ग्लोकल हेल्थकेयर सिस्टम्स ने कहा है कि वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के हालिया आदेश से सहमत नहीं है, जिसमें ट्रिब्यूनल ने उसे एनवाईएसई-लिस्‍टेड अपहेल्थ होल्डिंग्स को 110.2 मिलियन डॉलर (920 करोड़ रुपये) का हर्जाना देने का आदेश दिया था.  एक बयान में ग्लोकल हेल्थकेयर ने कहा कि उसने पहले कहा था कि यह मामला आपराधिक जांच की मांग करता है और इसमें ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो स्वाभाविक रूप से गैर-मध्यस्थता योग्य हैं. ग्लोकल हेल्थकेयर द्वारा अपहेल्थ होल्डिंग्स के खिलाफ एफआईआर और कलकत्ता उच्च न्यायालय और कोलकाता की एक वाणिज्यिक अदालत के समक्ष मुकदमे दायर किए गए हैं. इसमें आरोप लगाया गया है कि ग्लोकल की मंजूरी के बिना विभिन्न अवैध गतिविधियों में शामिल थे. 

ग्‍लोकल हेल्‍थकेयर और अपहेल्‍थ के बारे में
गौरतलब है कि दामोदरन कई टॉप भारतीय कंपनियों के बोर्ड में शामिल हैं. पेटीएम पेमेंट्स बैंक की विफलता के बाद, वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बोर्ड ने दामोदरन की अध्यक्षता में एक समूह सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है. वहीं ब्लूमबर्ग के मुताबिक, ग्लोकल हेल्थकेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता में एक अस्पताल के तौर पर काम करता है. ग्लोकल हेल्थकेयर सिस्टम्स भारत में ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है. इसके अलावा, अपहेल्थ स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करता है. 

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