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Ration Card Portability: गरीबों के लिए पूरे देश में ये योजना लागू, अंत में जुड़ा यह राज्य

'एक देश, एक राशन कार्ड' योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA 2013) के दायरे में आने वाले लोग अब पूरे देश में कहीं भी सब्सिडी वाला अनाज (Subsidised Ration) हासिल कर सकते हैं. राशन कार्ड दूसरे राज्य का होने पर भी गरीबों को इस योजना का लाभ मिलेगा.

पूरे देश में लागू हुई योजना पूरे देश में लागू हुई योजना
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 22 जून 2022,
  • अपडेटेड 12:25 PM IST
  • अगस्त 2019 में लॉन्च हुई थी योजना
  • अपनाने वाला अंतिम राज्य बना असम

गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली राशन कार्ड पोर्टेबलिटी योजना (Ration Card Portability Scheme) अब पूरे देश में लागू हो गई है. असम (Assam) अकेला राज्य बचा था, जिसने इस स्कीम को अब तक नहीं अपनाया था. अब असम ने भी राशन कार्ड पोर्टेबलिटी को अपना लिया है. इस तरह 'एक देश, एक राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card)' की व्यवस्था अब अमल में आ गई है. खाद्य मंत्रालय (Food Ministry) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी.

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अब पूरे देश में सब्सिडी पर राशन

'एक देश, एक राशन कार्ड' योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA 2013) के दायरे में आने वाले लोग अब पूरे देश में कहीं भी सब्सिडी वाला अनाज (Subsidised Ration) हासिल कर सकते हैं. राशन कार्ड दूसरे राज्य का होने पर भी गरीबों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके लिए लाभार्थी को उनके मौजूदा राशन कार्ड के आधार पर ही बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन कर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस (PoS Device) से लैस 'उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop)' पर सब्सिडी वाला राशन मिल जाएगा.

अगस्त 2019 में हुई स्कीम की शुरुआत

मंत्रालय ने कहा, 'असम 'एक देश, एक राशन कार्ड' को अपनाने वाला 36वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. इसके साथ ही 'एक देश, एक राशन कार्ड' की व्यवस्था अब देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध हो गई है. अब खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पूरे देश में पोर्टेबल हो गई है.' केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में 'एक देश, एक राशन कार्ड' व्यवस्था पर अमल करने की शुरुआत की थी.

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हर महीने इतने लोगों को मिल रहा लाभ

मंत्रालय की मानें तो राशन कार्ड पोर्टेबल हो जाने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाला राशन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण मदद मिली है. इससे खासकर कोविड महामारी के बीते दो साल के दौरान अप्रवासी लाभार्थियों को मदद मिली है. मंत्रालय के अनुसार, साल 2019 से अब तक देश में 71 करोड़ पोर्टेबल राशन ट्रांजेक्शन हुए हैं और इनमें लाभार्थियों को करीब 40 हजार करोड़ रुपये के राशन दिए गए हैं. अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंत्योदय योजना (PMGKAY) के तहत हर महीने औसतन करीब 3 करोड़ पोर्टेबल राशन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं.

 

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