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डिपॉजिट इंश्योरेंस का फायदा, इन बैंक ग्राहकों को नवंबर तक पैसा वापसी के लिए RBI देगा 10000 करोड़ 

PMC customers Relief: ग्राहकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत यह पैसा वापस किया जाएगा, जिसमें हाल में बदलाव कर 90 दिन के भीतर पैसा वापसी की गारंटी दी गई थी. 

रिजर्व बैंक करेगा 10 हजार करोड़ की व्यवस्था (फाइल फोटो) रिजर्व बैंक करेगा 10 हजार करोड़ की व्यवस्था (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली ,
  • 13 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 12:18 PM IST
  • नवंबर तक दो बैंक ग्राहकों को मिलेंगे पैसे
  • रिजर्व बैंंक कर रहा पैसे देने की तैयारी

PMC customers Relief: पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC) और गुरु राघवेंद्र सहकार बैंक में ग्राहकों के फंसे पैसे नवंबर तक वापस मिलेंगे. रिजर्व बैंक को इसके लिए करीब 10,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. ग्राहकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत यह पैसा वापस किया जाएगा, जिसमें हाल में बदलाव कर 90 दिन के भीतर राश‍ि वापसी की गारंटी दी गई थी. 

हाल में सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) संशोधन एक्ट को नोटिफाई किया था, जिसके तहत अब किसी बैंक के संकट में आने पर जमाकर्ता को अध‍िकतम पांच लाख रुपये तक की रकम 90 दिन के भीतर वापस करने की सरकार गारंटी देती है. 

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इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक के एक वरिष्ठ अध‍िकारी ने बताया, 'अभी बैंकों को इसे अंतिम रूप देना है कि कौन-कौन से ग्राहक पैसा वापसी के लिए हकदार हैं. लेकिन शुरुआती अनुमानों से यह पता चलता है कि इस पर करीब 10 हजार करोड़ रुपये की रकम रिजर्व बैंक को खर्च करनी होगी.' 

क्या है नई बैंक डिपॉजिट गारंटी योजना 

हाल में केंद्र सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी (DICGC) एक्ट में बदलाव को मंजूरी दी थी और नए कानून को नोटिफाई किया था. इसके मुताबिक अब किसी बैंक के डूबने पर बीमा के तहत खाताधारकों को पैसा 90 दिन के भीतर मिल जाएगा. 

इस बिल में नियम बनाया गया है कि अगर कोई बैंक खतरे में आता है, डूबने की नौबत आती है तो जमाकर्ताओं के पैसे की गारंटी ली जाएगी. अगर बैंक पर किसी तरह का प्रतिबंध भी लगता है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर के तहत जमाकर्ता अपने पैसे निकाल सकते हैं. मॉरटोरियम की स्थिति में भी पैसे निकालने की अनुमति मिलेगी. इसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की तरफ से ग्राहकों को अंतरिम पेमेंट की सुविधा दी जाएगी. 

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अधि‍कतम पांच लाख ही मिलेगा  

किसी बैंक के डूब जाने पर उसके प्रत्येक ग्राहक को गारंटी या बीमा के तहत अधिकतम पांच लाख रुपये की राशि ही मिलेगी, जिसमें मूलधन और ब्याज सभी शामिल होंगे. यानी किसी बैंक के डूबने पर आपको सिर्फ 5 लाख रुपये ही मिलेंगे, चाहे आपकी राश‍ि इससे ज्यादा कितनी भी लाख या करोड़ तक क्यों न हो. अगर आपकी जमा राश‍ि 5 लाख से कम है तो जितना जमा है उतना ही मिलेगा.

पांच लाख रुपये तक की बीमा या गारंटी भारत में कार्यरत सभी कॉमर्श‍ियल बैंकों के लिए होती है. इसमें विदेशी बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक भी आते हैं. इस... 

 

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