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RBI का इस कंपनी पर 3 करोड़ जुर्माना, करोड़ों लोगों को बिना फोन और बैंक खाते के देती है पेमेंट सर्विस

देश में ATM सर्विस चलाने वाली 4 कंपनियों पर RBI ने करोड़ों का जुर्माना लगाया है. इसमें Tata ग्रुप की भी एक पेमेंट कंपनी शामिल है. इसके अलावा करोड़ों लोगों को फोन और बैंक खाते के बिना पेमेंट सर्विस देने वाली एक कंपनी पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पढ़ें पूरी खबर-

भारतीय रिजर्व बैंक (File Photo) भारतीय रिजर्व बैंक (File Photo)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 27 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 10:39 PM IST
  • ‘ATM ऑपरेटर कंपनियों पर 2 करोड़ तक जुर्माना’
  • ‘Tata की ATM ऑपरेटर कंपनी पर भी जुर्माना’
  • ‘Aadhaar Payment ऑपरेटर पर भी जुर्माना’

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में ATM ऑपरेट करने वाली 4 कंपनियों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है. इसमें Tata ग्रुप की एक पेमेंट कंपनी Tata Communications Payment Solutions शामिल है. वहीं नियमों का पालन नहीं करने के चलते एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर कंपनी पर 3 करोड़ का दंड लगाया गया है.

Transaction Analysts 3 करोड़ का जुर्माना

इसके अलावा RBI ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर कंपनी Transaction Analysts (India) पर भी इसी नियम के तहत 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इस कंपनी पर एस्क्रो अकाउंट में बैलेंस, केवाईसी और निश्चित ट्रांसजैक्शन लिमिट से जुड़े रेग्युलेटरी नियमों का पालन नहीं करने के लिए ये जुर्माना लगाया गया है. ये कंपनी करोड़ों लोगों को बिना खाते और फोन के Aadhar संख्या के आधार पर पेमेंट करने की सुविधा देती है. 

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इन 4 कंपनियों पर लगा जुर्माना

RBI ने देशभर में ATM ऑपरेट करने वाली जिन 4 कंपनियों पर जुर्माना लगाया है, उनमें Tata Communications Payment Solutions के अलावा Hitachi Payment Services, Vakrangee और BTI Payments के नाम शामिल हैं.

इन सभी कंपनियों ने ATM मशीन लगाने और नेटवर्थ को मेंटेन करने से जुड़े RBI के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए इन पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 

लगा 2 करोड़ तक का जुर्माना

इसमें Hitachi Payment Services और BTI Payments पर 2-2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जबकि Tata Communications Payment Solutions और Vakrangee पर 1-1करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. RBI ने इन कंपनियों पर ‘पेमेंट एंड सैटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007’ की धारा-30 के तहत कार्रवाई की है. 

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