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एक्सपर्ट बनकर TV पर दे रहे थे शेयर का ज्ञान, SEBI ने लगाया बैन... जुर्माना भी ठोका!

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 15 गेस्‍ट एक्‍सपर्ट और फर्मों के खिलाफ एक्‍शन लिया है और करोड़ों रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सेबी ने की बड़ी कार्रवाई  सेबी ने की बड़ी कार्रवाई
aajtak.in
  • नई दिल्‍ली ,
  • 09 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 4:23 PM IST

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) एक बड़ी कार्रवाई की है. यह कार्रवाई एक बिजनेस टीवी चैनल पर आने वाले गेस्‍ट एक्‍सपर्ट्स पर की गई है. सेबी ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐसे 15 गेस्‍ट एक्‍सपर्ट्स पर पाबंदी लगाई है. साथ ही अपने अंतरिम आदेश में करोड़ों रुपये का जुर्माना भी वसूलने को कहा है. 

सेबी ने कहा कि गैरकानूनी ट्रेडिंग करने के कारण इनपर कार्रवाई की गई है. SEBI ने आगे कहा कि 15 में से कुछ एक्‍सपर्ट्स सीधे तौर पर ट्रेडिंग में शामिल थे. वहीं कुछ को अगले आदेश तक बाजार में ट्रेडिंग करने से भी रोक दिया गया है. साथ ही 15 एक्‍सपर्ट्स पर 7.41 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 

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इन लोगों पर की गई कार्रवाई
1 फरवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच 'जी बिजनेस' पर आने वाले 15 एक्‍सपर्ट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है. ये एक्‍सपर्ट निर्मल कुमार सोनी, पार्थ सारथी धर, SAAR कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मनन शेयरकॉम प्राइवेट लिमिटेड, कन्ह्या ट्रेडिंग कंपनी, नितिन छलानी, रूपेश कुमार माटोलिया, अजयकुमार रमाकांत शर्मा, एसएएआर सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रामावतार लालचंद चोटिया, किरण जाधव, आशीष केलकर, मुदित गोयल, हिमांशु गुप्ता, सिमी भौमिक हैं. 

नियमों को मिला उल्‍लंघन 
सेबी के अनुसार, गेस्‍ट एक्‍सपर्ट्स ने चैनल पर प्रसारण से पहले कुछ संस्‍थाओं के साथ स्‍टॉक पर टिप्‍स दिए थे. सेबी ने कहा कि इन लोगों ने पहले से मिली जानकारी पर एक्‍सपर्ट व्‍यू देकर 7.41 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है, जो गैरकानूनी है. सेबी के पूर्णकालिक सदस्य, कमलेश वार्ष्णेय ने कहा कि मैंने नोट किया है कि नोटिस पाने वालों ने कई स्‍टेप में अपनी पोजिशन बनाई है, जो सेबी के नियमों के खिलाफ पाया गया है. उन्‍होंने कहा कि जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के विश्लेषण से पता चलता है कि गेस्‍ट एक्‍सपर्ट्स ने टीवी चैनल पर प्रॉफिट मेकर्स के साथ पहले से जानकारी शेयर की थी. 

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सेबी ने टीवी चैनल को दिया निर्देश 
बता दें कि सेबी ने बिजनेस टीवी चैनल को अंतिम आदेश पारित होने तक सभी रिकॉर्ड, दस्तावेज, सामग्री और वीडियो रिकॉर्ड के साथ-साथ उनकी सामग्री और संबंधित शो को संरक्षित बनाए रखने के लिए भी कहा है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.) 

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