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लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हवाई टिकटों का रिफंड तत्काल देने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश 

सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हुए टिकट के रिफंड तत्काल देने का आदेश एयरलाइंस को दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर लॉकडाउन के दौरान यात्रा का टिकट था तो उसका पैसा तत्काल एयरलाइंस वापस करें. अगर लॉकडाउन के बाद की यात्रा के लिए टिकट कैंसिल कराया गया था तो उसका भी पैसा तीन हफ्ते के भीतर वापस करना होगा.

कैंसिल टिकट का पैसा वापस करने का आदेश कैंसिल टिकट का पैसा वापस करने का आदेश
संजय शर्मा/अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली ,
  • 01 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 11:57 AM IST
  • कोरोना संकट में उड़ानें बहुत दिनों तक बंद रहीं
  • बहुत लोगों ने आगे के टिकट भी कैंसिल कराये हैं
  • इन सभी टिकटों पर रिफंड को लेकर था विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हुए टिकट के रिफंड तत्काल देने का आदेश एयरलाइंस को दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर लॉकडाउन के दौरान यात्रा का टिकट था तो उसका पैसा तत्काल एयरलाइंस वापस करें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लॉकडाउन के बाद की यात्रा के लिए टिकट कैंसिल कराया गया था तो भी उसका पैसा तीन हफ्ते के भीतर वापस करना होगा. 

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DGCA के प्रस्ताव को मंजूरी 

सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए द्वारा क्रेडिट सेल के माध्यम से एयरलाइंस द्वारा लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई उड़ानों पर यात्रियों के टिकटों के रिफंड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि टिकट अगर एजेंट ने बेचा है तो एयर टिकट के लिए रिफंड शेल भी एजेंट के माध्यम से ही इस्तेमाल होना चाहिए.  

क्या है मामला 

तमाम यात्रियों ने लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से 24 मई 2020 के बीच हवाई टिकट बुक कराया था और एयरलाइंस ने उनसे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए भुगतान हासिल किया था. लेकिन जब फ्लाइट का संचालन रोक दिया गया तो इन यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल करा दिये या उनका टिकट कैंसिल हो गया और एयरलाइंस से अपना पैसा वापस मांगने लगे. एयरलाइंस यात्रियों का पैसा देने में आनाकानी करने लगीं और पैसे की जगह उन्हें क्रेडिट शेल देने लगे जिसके बदले में बाद में वे कभी टिकट बुक करा सकेंगे. 

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क्या कहा कोर्ट ने 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयरलाइंस को इन ​कैंसिल टिकटों का पूरा पैसा वापस करना होगा और इसके लिए कोई भी कैंसिलेशन चार्ज वे नहीं लगा सकतीं. यह रिफंड टिकट कैंसिल होने के तीन हफ्ते के भीतर होना चाहिए. यदि किसी ने किसी एजेंट के माध्यम से लॉकडाउन पीरियड के दौरान यात्रा के लिए टिकट बुक कराया था तो उसका ​पैसा तत्काल वापस करना होगा. 

अप्रैल में आई थी याचिका 

गौरतलब है कि अप्रैल महीने में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक नोटिस जारी किया था. याचिका में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सभी उड़ानों के टिकट देशव्यापी लॉकडाउन के कारण रद्द होने के कारण पूरी राशि वापस करने की मांग की गई थी. 

न्यायमूर्ति एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि लॉकडाउन के बाद हवाई यात्रा के लिए बुक किए गए टिकटों के पैसे वापस न करना मनमानी है. 

 

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