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Vijay Mallya: टल गया विजय माल्या के सिर से बेघर होने का खतरा, लंदन कोर्ट ने दी ये राहत

Vijay Mallya Latest News Update: विजय माल्या के परिवार को लंदन की एक अदालत के फैसले से बड़ी रिलीफ मिली है. अब लंदन के आलीशान मकान पर माल्या का होल्ड बना रहेगा. यह मामला 2017 से चल रहा था.

फाइल फोटो फाइल फोटो
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 08 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 12:21 PM IST
  • सेंट्रल लंदन में आलीशान मकान से जुड़ा है मामला
  • 2017 से चल रहा था मामला

Vijay Mallya Latest Update: विजय माल्या (Vijay Mallya) और उनके परिवार को ब्रिटेन के एक कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इसके बाद लंदन के आलीशान मकान पर परिवार का होल्ड बना रहेगा. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि माल्या के फैमिली ट्रस्ट से जुड़ी फर्म द्वारा लोन की रिफाइनेंसिंग को वर्ल्डवाइड फ्रीजिंग ऑर्डर (WFO) के उल्लंघन के तौर पर नहीं देखा जाएगा. सेंट्रल लंदन में कॉर्नवेल टेरेस (Cornwall Terrace) प्रोपर्टी को Own करने वाली माल्या के फैमिली ट्रस्ट से जुड़ी कंपनी Rose Capital Ventures (RCV) ने लंदन हाई कोर्ट में अर्जी दी थी. इस अर्जी पर पिछले शुक्रवार को सुनवाई हुई.

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जानिए जज ने क्या कहा

जज साइमन रेनी क्यूसी (Simon Rainey QC) ने अपने फैसले में कहा कि रिफाइनेंसिंग की इजाजत दी जा सकती है क्योंकि इसका मतलब लंदन की प्राइम प्रोपर्टी में इंवेस्टमेंट करना है. जज ने कहा, "प्रस्तावित प्राप्तियां उचित हैं." 

जानिए कब से चल रही है कानूनी लड़ाई

Cornwall Terrace पर होल्ड के लिए माल्या और को-डिफेंडेन्ट्स ललिता एवं सिद्धार्थ माल्या मार्च, 2017 से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. तब स्विस बैंक UBS के पांच साल का लोन टर्म समाप्त हो गया था.

इसके बाद बैंक ने RCV द्वारा लिए गए लोन में से 2.4 मिलियन पौंड की बकाया रकम को रिडीम करने की कार्यवाही शुरू की थी.  2020 में इस मामले की सुनवाई करते हुए लंदन के एक कोर्ट ने कंफर्म किया था कि RCV द्वारा UBS के लोन की रिफाइनेंसिंग की अनुमति WFO के तहत दी जा सकती है. इसकी वजह ये है कि ये RCV के प्रॉपर कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है.

हालांकि, उस अर्जी में माल्या ट्रास्ट की Entities के निवेश के रियलाइजेशन पर गौर करने की बात नहीं कही गई थी. UBS ने भी उस रियलाइजेशन को खारिज कर दिया था क्योंकि उसे डर था कि ऐसा करने से WFO का उल्लंघन होगा. अब कोर्ट के इस हालिया फैसले के बाद इस बात पर मुहर लग गई है.

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