कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और सामान्य कारोबारी गतिविधियों में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए बीमा रेग्युलेट करने वाली संस्था इरडा ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है.
दरअसल, इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बीमा पॉलिसी यानी ई-पॉलिसी जारी करने की अनुमति दे दी है. हालांकि, यह छूट सशर्त दी गयी है.
इरडा ने कहा कि फिलहाल यह छूट 2020-21 के दौरान जारी की जाने वाली सभी बीमा पॉलिसियों के लिए मान्य रहेगी.
आपको बता दें कि विभिन्न बीमा कंपनियों के ग्राहकों तक पॉलिसी भेजने में आ रही दिक्कतों को लेकर चिंता जाहिर की थी.
इसके बाद इरडा ने यह फैसला लिया है. बीमा कंपनियों ने कोरोना का हवाला दिया था, जिसे इरडा ने भी सही माना है.
हालांकि, इरडा ने ये भी कहा है कि बीमा कंपनियों को ई-पॉलिसी देखने-समझने के लिए ग्राहक को 30 दिन का समय देना होगा. साथ ही ग्राहकों से ई-पॉलिसी लेने को लेकर सहमति हासिल करनी होगी. अगर ग्राहक उसके बाद भी हार्ड कॉपी या दस्तावेज की मांग करता है तो कंपनियों को इसे भेजना होगा.
इस बीच नियामक ने जीवन बीमा कंपनियों को प्रत्येक तिमाही उनकी निवेश रिटर्न इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजने की भी अनुमति दे दी है.