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आज से बगैर हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना अपराध, खरीदार भी हो जाएं सावधान!

aajtak.in
  • 15 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 11:13 AM IST
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वैसे तो कभी भी बिना हॉलमार्किंग ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहिए. लेकिन आज से इसे नियम को पालन का करना जरूरी हो गया है. देश भर के ज्वेलर्स आज से बगैर हॉलमार्किंग ज्वेलरी नहीं बेच सकता है. इसलिए अगर अब आप ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो केवल हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदें. इसके लिए 15 जनवरी से नये नियम लागू हो रहे हैं. (Photo: File)

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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने मंगलवार को बताया कि सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी और एक साल बाद 15 जनवरी, 2021 से यह कानून लागू हो जाएगा. (Photo: File)

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इस कानून के लागू होने के बाद बगैर हॉलमार्क के सोने के गहने बेचने पर आभूषण कारोबारियों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है. केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग के लिए देशभर में जिला स्तर पर एसेसिंग सेंटर खोले जाएंगे और आभूषण कारोबारियों के लिए बीआईएस के पास पंजीकरण करवाना जरूरी होगा. (Photo: File)

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हॉलमार्क बगैर के सोने के गहने और कलाकृतियां बेचने पर आभूषण विक्रेताओं को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा और उन्हें एक साल जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है. हालांकि उन पर यह कानून 15 जनवरी, 2021 से लागू होगा. (Photo: File)

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केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा सोने के गहनों पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का आदेश 15 जनवरी, 2020 को जारी होगा. राम विलास पासवान ने कहा कि आम उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सोने के गहने पर अब हॉलमार्क को अनिवार्य किया जा रहा और इस बाबत आदेश 15 जनवरी, 2020 को जारी किया जाएगा. (Photo: File)

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वहीं बीआईएस के उपमहानिदेश (डीडीजी) एच. एस. पसरीचा ने बताया कि सोने के गहनों पर बीएसआई की हॉलमार्किंग 14 कैरट, 18 कैरट और 22 कैरट शुद्धता के सोने आभूषणों पर की जाएगी. हालमार्किंग में चार चीजें शामिल होंगी, जिनमें बीआईएस का मार्क, शुद्धता जैसे 22 कैरट और 916, असेसिंग सेंटर की पहचान, आभूषण कारोबारी की पहचान का चिन्ह शामिल हैं. (Photo: File)

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उन्होंने बताया कि 15 जनवरी, 2021 से बिना हॉलमार्क के सोने के गहने और आभूषण बेचने की शिकायत होने पर आभूषण कारोबारियों को बीआईएस कानून के प्रावधानों के तहत एक लाख रुपये तक या आभूषण की कीमत के पांच गुना तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. साथ ही एक साल जेल की सजा भी हो सकती है. जुर्माने या सजा का फैसला अदालत करेगी. (Photo: File)

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बीआईएस (हॉलमार्किंग) विनियम 2018 की अधिसूचना 14 जून, 2018 को जारी की गई थी, जिसके बाद 31 दिसंबर, 2019 तक देश के 234 जिलों में 892 एसेसिंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र खुल चुके थे और बीएसआई के साथ अब तक 28,849 आभूषण कारोबारियों ने पंजीकरण करवाया है. उन्होंने बताया कि आभूषण कारोबारियों को प्रति आभूषण हॉलमार्किंग के लिए 35 रुपये खर्च करना होंगे. (Photo: File)

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हालांकि कोई उपभोक्ता अगर अपने पास रखे गहनों की शुद्धता निर्धारित करने के लिए हॉलमार्किंग करना चाहता है तो उसे प्रति आभूषण 200 रुपये खर्च करने होंगे. उपभोक्ता और आभूषण कारोबारियों के लिए तय शुल्क में अंतर पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कारोबारी थोक में हॉलमार्किंग करवाते हैं, इसलिए उनके लिए यह दर कम है. (Photo: File)

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